Lockdown 5.0 / गृह मंत्रालय की गाइडलाइन्स- 8 जून से धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल खुलेंगे

Live Hindustan : May 30, 2020, 07:59 PM
Lockdown 5.0: कोरोना लॉकडाउन-5 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन्स जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन्स में 8 जून से धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल-रेस्तरां खोलने की अनुमति दे दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक कोरोना कंटेन्मेंट जोन में 30 जून तक लॉक डाउन बढ़ा दिया गया है और यहां रात में 9 बजे से लेकर सुबह 5 जबे तक कर्फ्यू भी लगेगा। रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन्स में कहा गया है कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे। निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा।

गृहमंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि देश के सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन की पहचान जिला अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की छूट रहेगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। मेडिकल इमर्जेंसी के अलावा किसी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन से बाहर जाने या बाहर से से कंटेनमेंट जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी। राज्य बफर और जोन की भी पहचान कर सकते हैं। गृहमंत्रालय ने कहा है कि स्थिति को देखते हुए यदि राज्यों को कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक की आवश्यकता महसूस होती है तो वे ऐसा कर सकेंगे।

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