देश / 31 जुलाई तक याद रखें ये 5 डेडलाइन, वरना बढ़ सकती है दिक्कत

AajTak : Apr 02, 2020, 05:17 PM
दिल्ली: नए वित्तीय वर्ष का आगाज हो चुका है। इस साल अगले 4 महीने तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने समेत अन्य कई जरूरी काम निपटा लेने होंगे। आज हम आपको 31 जुलाई तक की कुछ अहम डेडलाइन के बारे में बताते हैं। इस हिसाब से आप खुद को अलर्ट रख सकते हैं।

21 अप्रैल, 2020

इस दिन तक मोटर और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करा लेना होगा। दरअसल, सरकार ने मोटर और हेल्थ प्रीमियम को लॉकडाउन खत्म होने के बाद 7 दिन के अंदर भरने की छूट दी है।मतलब ये कि आप अपनी पॉलिसी को 21 अप्रैल तक रिन्यू करा सकते हैं। बता दें कि देशभर में 21 दिन यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन घोषित किया गया है।

31 मई, 2020

इस दिन तक अगर आपके बैंक अकाउंट में 342 रुपये नहीं हैं तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) स्‍कीम लैप्‍स कर जाएगी। बता दें कि मोदी सरकार की इन दोनों स्‍कीम की सालाना किस्‍त 31 मई तक कटती है। इन दोनों स्‍कीम के तहत पॉलिसी धारक को कुल 4 लाख रुपये का बीमा मिलता है।

30 जून, 2020

वित्तीय कामकाज के लिहाज से ये दिन काफी अहम है।ये दिन आधार-पैन लिंक करने की आखिरी डेडलाइन है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी 30 जून ही है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा भी इसी दिन खत्म हो रही है। जबकि विवाद से विश्वास स्कीम को भी अब 30 जून कर दिया गया है।

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-सरकार ने 30 जून तक ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेज की वैधता बढ़ा दी है। सरकार का ये फैसला उन ड्राइविंग लाइसेंस पर लागू होगा, जिनकी वैधता 1 फरवरी को खत्म हो चुकी है।

10 जुलाई, 2020

ये दिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिहाज से काफी अहम होता है। दरअसल, नियोक्ताओं यानी कंपनियों के फार्म-16 जारी करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई होगी। यानी 10 जुलाई तक कंपनियां अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी कर सकेंगी। पहले ये डेडलाइन 15 जून की थी।

31 जुलाई, 2020

हर साल 31 जुलाई आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन होती है। हालांकि, अकसर इसे 1 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार भी ये अवधि बढ़ाई जाएगी।

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