हाईकोर्ट / 204 पंचायतों और 9 पंचायत समितियों का पुनर्गठन रद्‌द

Dainik Bhaskar : Dec 14, 2019, 07:18 AM
जोधपुर | पंचायत पुनर्गठन के मामले में राज्य सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति व डॉ. जस्टिस पीएस भाटी की खंडपीठ ने ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों के पुनर्गठन के लिए 15-16 नवंबर के बाद जारी सभी नोटिफिकिशन को रद्‌द कर दिया है। केवल छापने की त्रुटि को सुधारने के लिए किए गए नोटिफिकेशन रद्‌द नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को याचिकाकर्ता जयसिंह सहित 85 अन्य याचिकाओं का निस्तारण करते हुए यह अहम फैसला दिया।

कोर्ट के फैसले का असर सरकार की ओर से 17 नवंबर और 12 दिसंबर को जारी नोटिफिकेशन पर होगा। इनके तहत 17 नवंबर को 178 ग्राम पंचायतें और 6 पंचायत समितियों तथा 12 दिसंबर को झुंझुनूं व नागौर में 26 ग्राम पंचायतों व 3 पंचायत समितियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब ये पंचायतें व पंचायत समितियां अस्तित्व में नहीं आएंगी। हालांकि, इससे पहले 15 व 16 नवंबर को 1260 नई ग्राम पंचायतें गठित करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसके बाद प्रदेश में ग्राम पंचायतें बढ़कर 11,148 हो गई थी। ये पंचायतें यथावत रहेंगी।

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा था कि परिसीमन को लेकर उनकी शिकायतों को जिला कलेक्टरों ने तो कंसीडर किया, लेकिन मंत्रिमंडलीय सब कमेटी ने नहीं किया। जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई अनुशंसाओं को सब कमेटी ने बदल दिया। नोटिफिकेशन जारी में गाइडलाइन व पैरामीटर की पालना नहीं की गई। हालांकि, सरकार ने तर्क दिया था कि 15-16 नवंबर को जारी नोटिफिकेशन विधायी कार्यवाही थी और इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नव गठित पंचायतों व पंचायत समितियों से याचिकाकर्ताओं का किसी तरह का मौलिक अधिकार व विधिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ है।

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