रांची / तबरेज अंसारी लिंचिंग केस में आरोपियों पर वापस चलेगा हत्या की धारा का केस

Live Hindustan : Sep 19, 2019, 04:06 PM
सरायकेला-खरसावां जिले के बहुचर्चित तबरेज अंसारी मौत मामले में हत्या के आरोपियों पर अब हत्या का मुकदमा चलेगा। इस संबंध में पुलिस ने बुधवार को न्यायालय में आरोपी विक्रम मंडल व अतुल माहली के विरुद्ध चार्जशीट दायर की। पुलिस ने इससे पूर्व 11 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में दायर चार्जशीट में भादवि की धारा 304 को बदलकर पुनः पूरक चार्ज शीट दाखिल करते हुए भादवि की धारा 302 कर दिया है। अब सभी 13 आरोपियों पर भादवि की धारा 147/149/341/342/323/302/295अ के तहत मुकदमा चलेगा।

तबरेज अंसारी की मौत के मामले में प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू, भीमसेन मंडल, कमल महतो, सोनामो प्रधान, प्रेमचंद माहली, सुमन्त महतो, मदन नायक,चामू नायक, महेश माहली, कुशल माहली, सत्यनारायण नायक, विक्रम मंडल व अतुल माहली गिरफ्तार हुए हैं। जबकि अब भी कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं जो घटना के दौरान मौजूद थे या घटना में शामिल थे।

वायरल वीडियो में छेड़छाड़ नहीं

पुलिस द्वारा बताया गया कि धातकीडीह मामले में मृतक तबरेज अंसारी की ग्रामीणों द्वारा की जा रही पिटाई व जय श्री राम का नारा लगाते हुए जो वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो की जांच की गयी जिसमें वीडियो के अखंडता में कोई छेड़छाड़ नहीं पाया गया। यानी घटना को लेकर जारी वीडियो पूर्णत: सच है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर 302 को किया गया था 304

तबरेज अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया था और बिसरा रिपार्ट भी नेगेटिव था। तबरेज की मौत घटना स्थल पर नहीं हुई थी बल्कि उसकी गिरफ्तारी के चार दिन बाद जेल में हुई थी। इन सभी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने न्यायालय में भादवि की धारा 304 के तहत चार्ज शीट दायर की थी जिसे पूरक चार्ज शीट दाखिल करते हुए 302 कर दिया गया।

एमजीएम के विशेषज्ञों से करायी जांच

मामले पर पुलिस प्रशासन ने तीसरे पक्ष के रूप में एमजीएम के विशेषज्ञ डॉक्टरों से तबरेज की मौत के कारणों की मांग की। जिस पर रिपोर्ट मिली कि तबरेज अंसारी को क्षतिकारक घातक चोट लगी थी।

क्या है मामला

धातकीडीह गांव में ग्रामीणों ने 17-18 जून 2019 की रात चोरी के आरोप में कदमडीहा के तबरेज अंसारी को पकड़कर ग्रामीणों ने पिटाई की जिसका वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने 18 जून को तबरेज को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। जहां तबरेज की तबियत बिगड़ने पर 22 जून को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पत्नी ने दर्ज कराई हत्या की प्राथमिकी

तबरेज की मृत्यु के बाद पत्नी सहस्तिा परबीन ने थाना में धातकीडीह के पप्पू मंडल व अन्य 100 ग्रामीणों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने भादवि की धारा 147/149/341/342/323/302/295अ के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए 11 आरोपियों को 72 घन्टे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज जबकि अन्य दो आरोपी ने आत्मसमर्पण किया।

पुलिस ने सभी 11 आरोपियों के विरुद्ध अनुसंधान कर चार्ज शीट दाखिल कर दिया है। सभी आरोपियों पर भादवि की धारा 302 दर्ज है। पुलिस आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने का काम करेगी। राज्य पुलिस भीड़ हिंसा मामले में 66 आरोपियों को सजा दिलवा चुकी है।

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER