कानपुर / तीन साल की मासूम से रेप करने वाले आरोपी को सिर्फ 21 दिन में आजीवन कारावास की सजा, की मिसाल कायम

AajTak : Oct 12, 2019, 07:40 AM
कानपुर | उत्तर प्रदेश के कानपुर में तीन साल की मासूम से रेप करने वाले आरोपी को सिर्फ 21 दिन में आजीवन कारावास की सजा सुनाकर पॉक्सो कोर्ट ने मिसाल कायम कर दी है. पुलिस ने भी चार्जशीट से लेकर डीएनए रिपोर्ट तक सभी सबूत जल्दी से जल्दी इकट्ठा किए थे.

महिलाओं और बच्चियों से रेप की घटनाओ में ये अक्सर आरोप लगता है कि फैसला देर से आने से आरोपी को असल सजा नहीं मिल पाती है. हालांकि, कानपुर में जिस तरह से सिर्फ 21 दिन में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, वो कोर्ट और पुलिस दोनों की त्वरित कार्यवाही का नतीजा है.

कोर्ट-पुलिस की त्वरित कार्रवाई का नतीजा

देश में महिलाओं और बच्चियों  के साथ होने वाले यौन अपराधों में अक्सर पुलिस और अदालत की कार्यवाही पर यह शिकायत रहती है कि पीड़ितों को न्याय मिलाने में इतना समय लग जाता है कि उन्हें वास्तव में फैसले से कोई राहत नहीं मिलती. हालांकि, इस फैसले से यही लगता है कि देश की अदलात और पुलिस ने अब इस शिकायत को दूर करने की ठान ली है.

इस केस की पैरवी के लिए पुलिस भी तारीफ की हकदार है, जिसने तय समय से पहले ही चार्जशीट ही नहीं लगाईं, बल्कि आरोपी का डीएनए कराकर सजा दिलाने का मुख्य आधार भी तैयार किया. पीड़ित बच्ची को न्याय देने वाले पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश माननीय विजय राजे सिसोदिया के इस फैसले की हर तरफ तारीफ हो रही है.

27 जुलाई को 3 साल की बच्ची से रेप

कानपुर के बिठूर इलाके में 27 जुलाई को 3 साल की बच्ची के साथ विधनू के एक युवक राधेश्याम ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. उस समय बच्ची की नानी उसको लेकर खेत में आई थी तभी आरोपी ने मासूम बच्ची का रेप किया था, जिसको खुद उसकी नानी ने भी देखा था. तब आरोपी मौके से भाग गया था.

खून से लथपथ बच्ची को परिजनों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जिसमें पुलिस की सक्रियता के चलते आरोपी को मंधना चौराहे के पास से पकड़ लिया गया था. क्षेत्राधिकारी कल्याणपुर अजय कुमार ने 17 सितंबर को चार्जशीट लगाई. 19 सितंबर से पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही थी.

डीएनए रिपोर्ट के आधार पर सजा तय

अपराधी को सजा और पीड़िता को न्याय सुनिश्चित कराने के लिए सीओ अजय कुमार ने डीएनए रिपोर्ट भी कराई थी जो कि पॉजिटिव आई. गुरुवार को एडीजे कोर्ट (पॉस्को) के माननीय न्यायाधीश विजय राजे सिसोदिया ने सारे सबूतों और चश्मदीदों के बयान के साथ डीएनए रिपोर्ट को आधार मानकर आरोपी को आजीवन कारवास की सजा सुनाई.

सिर्फ 21 दिनों की गंभीर सुनवाई में रेप के आरोपी को सजा देकर न्यायाधीश ने एक मिसाल कायम कर दी है.अदालत ने सजा के साथ आरोपी पर  एक लाख का जुर्माना भी लगाया. अदालत के इस फैसले से खुद पुलिस अधिकारी भी यह मान रहे हैं कि इतनी जल्दी दोषी को सजा मिलने से अपराधियों पर भय कायम होगा. 

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