Vikrant Shekhawat : Jun 19, 2021, 09:12 AM
पुणे। अनलॉक (Unlock) की प्रक्रिया से गुजर रहे पुणे में फिर वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) लगाने का फैसला किया गया है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोविड-19 (Covid-19) के प्रसार की जांच करने के लिए यह कदम उठाया है। वीकेंड्स पर गैर-जरूरी दुकानें बंद रहेंगी। आदेश के मुताबिक, पीएमसी ने रात 10 बजे के बाद बगैर किसी वैध कारण के घूमने-फिरने पर भी पाबंदी लगा दी है। हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि दोबारा लगाई गई पाबंदियां कब तक चलेंगी।
पीएमसी आयुक्त विक्रम कुमार ने शुक्रवार को आदेश जारी किए। इसमें कहा गया है कि गैर-जरूरी सामान वाले स्टॉल और दुकानें, मॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, बार और फूड कोर्ट्स वीकेंड्स को बंद रहेंगे। ये पाबंदियां पीएमसी, पुणे कैंटॉनमेंट बोर्ड, किर्की कैंटॉनमेंट बोर्ड क्षेत्र में जारी रहेंगी।ये छूट जारी रहेंगी
पीएमसी ने 14 जून से हटाई गई कुछ पाबंदियों को जारी रखने का फैसला किया है। इस दौरान सरकारी और निजी कार्यालय 50 फीसदी स्टाफ क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। लाइब्रेरी, कोचिंग क्लासेस और ट्रैनिंग इंस्टीट्यूट भी 50 फीसदी क्षमता के साथ चल सकेंगे। जरूरी सेवा में शामिल लोग लोकल ट्रेन सेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं, सार्वजनिक परिवहन के लिए बस सेवाओं का 50 फीसदी यात्रियों के साथ संचालन हो सकेगा। इस दौरान बस में किसी यात्री को खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं होगी।गार्डन और खुले मैदान जैसी सार्वजनिक जगहें सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक खुल सकेंगी। पूरे दिन आउटडोर खेल खेले जा सकेंगे। जबकि, इंडोर गेम्स के लिए सुबह 5 से सुबह 9 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन शाम 7 बजे तक हो सकेगा। इस दौरान केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। बैठकें भी 50 फीसदी क्षमता के साथ की जा सकेंगी।
पीएमसी आयुक्त विक्रम कुमार ने शुक्रवार को आदेश जारी किए। इसमें कहा गया है कि गैर-जरूरी सामान वाले स्टॉल और दुकानें, मॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, बार और फूड कोर्ट्स वीकेंड्स को बंद रहेंगे। ये पाबंदियां पीएमसी, पुणे कैंटॉनमेंट बोर्ड, किर्की कैंटॉनमेंट बोर्ड क्षेत्र में जारी रहेंगी।ये छूट जारी रहेंगी
पीएमसी ने 14 जून से हटाई गई कुछ पाबंदियों को जारी रखने का फैसला किया है। इस दौरान सरकारी और निजी कार्यालय 50 फीसदी स्टाफ क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। लाइब्रेरी, कोचिंग क्लासेस और ट्रैनिंग इंस्टीट्यूट भी 50 फीसदी क्षमता के साथ चल सकेंगे। जरूरी सेवा में शामिल लोग लोकल ट्रेन सेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं, सार्वजनिक परिवहन के लिए बस सेवाओं का 50 फीसदी यात्रियों के साथ संचालन हो सकेगा। इस दौरान बस में किसी यात्री को खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं होगी।गार्डन और खुले मैदान जैसी सार्वजनिक जगहें सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक खुल सकेंगी। पूरे दिन आउटडोर खेल खेले जा सकेंगे। जबकि, इंडोर गेम्स के लिए सुबह 5 से सुबह 9 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन शाम 7 बजे तक हो सकेगा। इस दौरान केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। बैठकें भी 50 फीसदी क्षमता के साथ की जा सकेंगी।