Income Tax / आज ITR फाइल करने का अंतिम दिन,अगर नहीं किया तो भरना होगा दोगुना जुर्माना

Zoom News : Jan 10, 2021, 09:58 AM
नई दिल्ली: आकलन वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) फाइल करने का आज आखिरी दिन है. जिन भी टैक्सपेयर्स ने अपना ITR फाइल नहीं किया है वह फटाफट आज फाइल कर दें वरना आपको दोगुना जुर्माना देना पड़ेगा. देशभर में फैले कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के कारण समयसीमा 10 जनवरी 2021 तक बढ़ाई गई थी, जो आज खत्म हो रही है. इस बीच शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक पांच करोड़ से ज्यादा ITR फाइल किए जा चुके हैं.


देनी होगी लेट फीस:

आपको बता दें अगर आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो विभाग की ओर से जुर्माना लगाया जाता है. बता दें अगर टैक्स पेयर्स रिटर्न 10 जनवरी के बाद फाइल करते हैं तो करदाता को 10,000 रुपये लेट फीस चुकानी होगी. इसके अलावा ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में 1000 रुपये ही देने पड़ते हैं.


1. इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाइए एवं यूजर आईडी (पैन नंबर), पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ लॉगिन करें.

2. 'e-File' मेन्यू पर क्लिक करें और उसके बाद 'Income Tax Return' के लिंक पर क्लिक करें.

3. इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर पैन स्वयं भरा हुआ दिखेगा.

4. अब असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप में 'ओरिजिनल/ रिवाइज्ड रिटर्न' चुनिए। इसके बाद सबमिशन मोड में 'प्रीपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन' को क्लिक करें.

5. इसके बाद 'Continue' पर क्लिक कीजिए. अब दिशा-निर्देशों को सावधानी से पढ़िए और फॉर्म को सावधानी से पढ़ने के बाद भरिए.

6. फॉर्म भरने के बाद 'टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन टैब' में उपयुक्त वेरिफिकेशन विकल्प को चुनें.

7. इसके बाद 'प्रीव्यू एंड सबमिट' बटन पर क्लिक करें.

8. अगर आपने 'ई-वेरिफिकेशन' का विकल्प चुना है तो आप ईवीसी या ओटीपी में से किसी एक जरिए ई-वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं.

9. एक बार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप आईटीआर सबमिट कर सकते हैं.


इन डॉक्युमेंट्स को पहले से ही कर लें तैयार:

अगर आप ऑनलाइन टैक्स भरने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा डॉक्युमेंट आपको पहले भरना है और किस तरह से अपना आईटीआर फाइल करना है. आपको बता दें इस प्रोसेस को करने के लिए आपको ई-फाइलिंग वेबसाइट पर साइनअप करना होगा, लेकिन इसके लिए आपका अकाउंट होना जरूरी है. आइए जानते हैं कैसे ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं- ये केवल आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए है

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