ABP News : Jul 05, 2019, 01:02 PM
वित्त मंत्री ने घर खरीदने वालों को तोहफा दिया है. अफोर्डेबल हाउसिंग का दायरा बढ़ाने के लिए सस्ता घर खरीदने वालों को टैक्स छूट दी जाएगी. हाउसिंग लोन के ब्याज पर 3.5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी. फिलहाल 2 लाख रुपये के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है. इसके तहत 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने वालों को टैक्स में 3.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी.आयकर की धारा 35ए के तहत सेमी कंडक्टर बनाने वाली कंपनियों को छूट मिलेगी. इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए जो लोन दिया जाता है उसके ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का एलान किया जाता है. इलेक्ट्रिक कारों पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. वित्त मंत्री