देश / केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जारी की नई गाइडलाइन

Zoom News : Jan 28, 2021, 09:07 AM
नई दिल्ली: भारत कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में सफलता की कगार पर है लेकिन बीमारी अभी भी खत्म नहीं हुई है। केंद्र सरकार लगातार लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने का आग्रह करती है। इस श्रृंखला में एक और कदम बढ़ाते हुए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविद -19 की निगरानी, ​​विनियमन और एहतियात के लिए दिशानिर्देशों को लागू करने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अब 50% से अधिक लोगों को सिनेमा हॉल में बैठने की अनुमति होगी। इसके साथ ही आम लोग भी स्विमिंग पूल में जा सकेंगे।


सिनेमा मालिकों को बड़ी राहत

केंद्र सरकार द्वारा कहा गया है कि राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए विभिन्न गतिविधियों को जारी रखना और कोरोना की रोकथाम के उपायों को लागू करना और एसओपी को लागू करना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल अधिक क्षमता के साथ खुल सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय सिनेमा हॉल के लिए एक नया एसओपी जारी करेगा। इसके अलावा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एसओपी के अनुसार सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए अनुमति दी जाएगी। जबकि युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा स्विमिंग पूल के संबंध में एसओपी जारी किया जाएगा।

सभी प्रकार के प्रदर्शनी हॉल की अनुमति दी

गाइडलाइन में कहा गया है कि बिजनेस टू बिजनेस (बी 2 बी) प्रदर्शनी हॉल को पहले ही अनुमति दी गई है। अब सभी प्रकार के प्रदर्शनी हॉल की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एमएचए के परामर्श से एक संशोधित एसओपी जारी किया जाएगा।

कोरोना को पूरी तरह से खत्म करना सरकार का लक्ष्य है

केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य कोविद -19 के खिलाफ प्रयासों को बनाए रखना और कोरोना के प्रसार को रोकना है। बता दें कि पिछले चार महीनों में देश में कोरोना के सक्रिय और नए मामलों में लगातार गिरावट आई है।

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER