मुंबई / मुंबई में पेड़ काटने पर हंगामा, इलाके में धारा 144 लागू, 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया

News18 : Oct 05, 2019, 12:07 PM
मुंबई | आरे कॉलोनी (Aarey Colony) में 2500 पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे लगभग 200 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. एहतियात के तौर पर पुलिस ने आरे कॉलोनी की तरफ आने वाले सभी रास्तों को भी बंद कर दिया है. इसके साथ ही आरो कॉलोनी के आसपास के इलाके में धारा 144 (Section 144) लगा दी गई है. बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से मेट्रो डिपो बनाने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने संबंधित याचिकाओं के खारिज होने के कुछ ही घंटे बाद BMC के अधिकारियों ने कटाई का काम शुरू कर दिया. प्रदर्शन करने पहुंचे कार्यकर्ताओं का कहना है कि आरे कॉलोनी की तरफ आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है. इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कोई आरे कॉलोनी में न जा सके.

ग्रीन लंग को बचाने के लिए मुहिम

देश की आर्थिक राजधानी के 'ग्रीन लंग' की कटाई की खबर फैलते ही बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी भी वहां पहुंच गए और और विरोध प्रदर्शन करने लगे. कुछ लोग प्रस्तावित मेट्रो डिपो स्थल में भी घुस गए, जिसके बाद पुलिस ने करीब कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और 25 को गिरफ्तार भी किया गया है.

प्रदर्शनकारी बोले- पेड़ों की कटाई गैरकानूनी

प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन पेड़ों की कटाई गैरकानूनी है, क्योंकि इसमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. उनका दावा है कि पेड़ों की कटाई का आदेश आने के 15 दिन बाद इन्हें काटा जा सकता है. हालांकि मुंबई मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक अश्विनी भिड़े ने इन आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने कहा, '15 दिन के नोटिस की बात पूरी तरह झूठी है. यह बिल्कुल आधारहीन है.'

पेड़ों की कटाई का वीडियो वायरल

उधर कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जिन 2600 से अधिक पेड़ों को काटा जाना है, उनमें से 200 पेड़ शुक्रवार को काट डाले गए. सोशल मीडिया पर पेड़ों को काटने का वीडियो वायरल हो गया. प्रस्तावित कार शेड स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, क्योंकि शुक्रवार देर रात सैकड़ों लोग पेड़ों को काटने से रोकने के लिए पहुंच गए थे. कई लोगों ने ट्वीट कर इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार और बृहन्मुंबई महानगरपालिका की निंदा की है.

हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी सभी याचिकाएं

बीएमसी ने अपनी वेबसाइट पर पेड़ों की कटाई की अनुमति वाला एक पत्र भी अपलोड किया है. हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शहर के एक गैर सरकारी संगठन वनशक्ति द्वारा आरे को जंगल घोषित करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप नंदराजोग और जस्टिस भारती डांगरे की पीठ ने एनजीओ और आरे कॉलोनी से संबंधित पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा दायर चार याचिकाओं को खारिज कर दिया.

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