हरियाणा / हरियाणा में 21 जून तक बढ़ाए गए प्रतिबंधों में किन चीज़ों की अनुमति होगी और किनकी नहीं?

Zoom News : Jun 14, 2021, 06:59 AM
चंडीगढ़. हरियाणा में लॉकडाउन 21 जून तक बढ़ा दिया गया है. हरियाणा में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 1 सप्ताह यानी 21 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है. ऑड-ईवन सिस्टम खत्म कर दिया गया है. दुकानें अब शाम 7 बजे तक खुलेंगी. हालांकि नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक गली-मोहल्लों की किनारे वाली दुकानें, दूध, फल-सब्जी और दवा की दुकानें पूर्व की हिदायतों के अनुसार खोली जा सकेंगी.  सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है. इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.

इसके अलावा, निजी वाणिज्यिक कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है. हालांकि ऐसे सभी ऑफिस में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.

- इसी प्रकार से कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोले जा सकेगे.

- होटल- मॉल स्थित रेस्टोरेंट तथा बार सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे. हालांकि कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा.

- होटल, बार और फास्ट फूड प्रतिष्ठान संचालकों को रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है.

- धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम के साथ खोले जा सकेंगे.

-शादी समारोह और अंतिम संस्कार में अधिकतम 21 लोग एकत्र हो सकेंगे.

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