कोरोना अलर्ट / उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नहीं देगी लॉकडाउन में कोई छूट: सूत्र

केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें रिहायशी इलाकों में दुकानों के खोले जाने की बात है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री की शुक्रवार को हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई है। सूत्रों के अनुसार यूपी सरकार ने तय किया है कि वह प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान कोई छूट नहीं देगी। यूपी में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, इसे देखते हुए फिलहाल कोई छूट नहीं दी जाएगी।

News18 : Apr 25, 2020, 02:56 PM
लखनऊ। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें रिहायशी इलाकों में दुकानों के खोले जाने की बात है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री की शुक्रवार को हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई है। सूत्रों के अनुसार यूपी सरकार (UP Government) ने तय किया है कि वह प्रदेश में लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान कोई छूट नहीं देगी। यूपी में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, इसे देखते हुए फिलहाल कोई छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है।

लखनऊ और आगरा के डीएम ढील देने के पक्ष में नहीं

बता दें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और आगरा में जिला प्रशासन लॉकडाउन के दौरान किसी भी नई रियायत को देने के पक्ष में नहीं है। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश का कहना है कि राजधानी में पूर्व की व्यवस्था ही लागू रहेगी। अब तक चले आ रहे लॉकडाउन के नियमों में कोई छूट नहीं दी गई है। बता दें लखनऊ में अब तक 202 केस सामने आ चुके हैं।

वहीं कोरोना संक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रभावित जिले आगरा में अब तक 358 केस सामने आ चुके हैं। इसे देखते हुए आगरा के डीएम ने साफ किया है कि यहां के हालात में बदलाव नहीं है। 3 मई तक बाजार नहीं खुलेगा। उन्होंने कहा कि दवा, दूध, सब्ज़ी उपलब्ध रहेगी। किराना की व्यवस्था पहले जैसी रहेगी। लॉक डाउन का शत-प्रतिशत पालन होगा।

ये है एडवाइजरी

बता दें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के लाखों छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से देर रात जारी गाइडलाइन के मुताबिक शनिवार से आवश्यक वस्तुओं के साथ ही गैर-जरूरी सामान की दुकान भी खोली जा सकेंगी। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों (हॉटस्पॉट इलाकों) में नहीं दी गई है।

आदेश के मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। इनमें मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शामिल नहीं है। शराब व बियर की दुकानें, बार, जिम और मल्टीप्लेक्स भी नहीं खुलेंगे। हालांकि, यूपी में दुकानों को खोलने पर अब फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेना है।