दिल्ली: कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर 2 जनवरी को ₹1.15 करोड़ जुर्माना वसूला: दिल्ली सरकार

दिल्ली - कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर 2 जनवरी को ₹1.15 करोड़ जुर्माना वसूला: दिल्ली सरकार
| Updated on: 03-Jan-2022 06:15 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्ती भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को कहा है कि उसने 2 जनवरी को कोविड-19 नियमों के उल्लंघन के लिए जहां 1.15 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला, वहीं पुलिस द्वारा जनता द्वारा सुरक्षा दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए 45 एफआईआर भी दर्ज की गईं। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी कोविड नियमों के उल्लंघनों की संख्या 66 थी और जुर्माना वसूले जाने की राशि 99 लाख रुपये थी।

रविवार को दिल्ली में कोरोना के करीब 3200 नए मरीज मिलने के बाद यहां संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 14.54 लाख के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही पॉजिटिविटी दर भी बढ़कर 4.42 फीसदी पर पहुंच गई है। वहीं, अगर एक्टिव केसों पर नजर डालें तो यह भी बढ़कर 8400 के करीब पहुंच गए हैं। शनिवार को दिल्ली 2,716 नए कोविड केस सामने आए थे।

कोरोना वायर सा नया वैरिएंट ओमिक्रॉन सामने आने के बाद मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। ओमिक्रॉन वैरिएंट काफी तेजी से फैलता है और माना जाता है कि यह मौजूदा टीकों के लिए अधिक प्रतिरोधी है।

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने ओमिक्रॉन वैरिएंट को काबू करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के "लेवल 1" के तहत दिल्ली में प्रतिबंध लागू किए हैं। दिल्ली में 'येलो अलर्ट' के तहत पाबंदियां लगाई गई हैं और सभी सामाजिक समारोहों पर रोक लगा दी गई है। सिनेमाघरों को ऑड-ईवन के आधार पर खोलने का निर्देश दिया गया है और रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगा हुआ है।

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