देश: आर्यन और सह-आरोपी अचित के बीच चैट्स ऑनलाइन पोकर के बारे में थीं: वकील अमित देसाई

देश - आर्यन और सह-आरोपी अचित के बीच चैट्स ऑनलाइन पोकर के बारे में थीं: वकील अमित देसाई
| Updated on: 27-Oct-2021 07:24 AM IST
मुंबई: आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका पर बॉम्‍बे हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई अधूरी रही। देर शाम 4:22 बजे सुनवाई शुरू हुई तो आर्यन खान की ओर से सिर्फ पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) ही कोर्ट में पक्ष रख पाए। इस दौरान उन्‍होंने एनसीबी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। कहा कि आर्यन के पास से न तो कोई ड्रग्‍स बरामद हुआ है और न ही उन्‍होंने मादक पदार्थ का सेवन ही किया था। एनसीबी ने न तो उनका मेडिकल टेस्‍ट करवाया और न ही पंचनामे में मोबाइल जब्‍त करने की ही बात है। ऐसे में जब जस्‍ट‍िस नितिन साम्‍ब्रे ने उनसे पूछा कि फिर ये वॉट्सऐप चैट्स क्‍या हैं, तो जवाब में रोहतगी ने कहा कि ये चैट्स तो पोकर गेम के बारे में हैं। इनका ड्रग्‍स से या किसी साजिश से कोई लेना-देना ही नहीं है।

'चैट में जो बाते हैं, वह पोकर गेम को लेकर हैं'

मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा, 'पहली बात तो एनसीबी जिन चैट्स की बात कर रही है, वो दो साल पुराने हैं। उनका क्रूज केस से कोई लेना-देना नहीं है। कुछ चैट्स हैं, जो क्रूज से संबंध‍ित हैं। लेकिन यह मेरी चिंता नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है। एक 17 साल का युवा कॉलेज का बच्चा है। जो आर्यन खान के साथ ऑनलाइन पोकर खेल रहा था। चैट पर जो मेसेज भेजे गए हैं, वो आपके हिसाब से कनेक्शन दिखा रहे हैं। लेकिन यह पोकर गेम के बारे में चर्चा से आगे कुछ भी नहीं है। जब आर्यन खान से चैट के बारे में पूछा गया तो उन्‍होंने एजेंसी से भी कहा कि वह ऑनलाइन गेम के कारण उसे जानते हैं। आजकल ऑनलाइन गेमिंग का बहुत चलन है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि ऑनलाइन गेम को चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं, जिनका मैं हिस्‍सा हूं। मैं कह रहा हूं उसमें यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि आर्यन अवैध तस्करी कर रहा था।'

'साजिश तो तब होती न जब सभी 20 लोगों की मिलीभगत होती'

रोहतगी ने एनसीबी की ओर से धारा 29 यानी तस्‍करी की साजिश के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, 'आरोपी नंबर 17 (अच‍ित कुमार), उस क्रूज पर नहीं था, जिसका नाम आर्यन खान और मर्चेंट ने लिया था। उसे छह अक्टूबर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि उसके पास कुछ है। लेकिन वह 2.6 ग्राम के साथ मिला! इस अधिकतम वसूली के बाद आप अरबाज मर्चेंट और आरोपी नंबर 17 (अचित) को जोड़ सकते हैं। लेकिन आर्यन किसी और से नहीं जुड़े हुए हैं। साजिश तब होती है, जब सभी गिरफ्तार 20 लोग पहले मिल चुके हों और सभी के मन का पहले से मेल हो।'

'पंचनामे में साजिश जैसे शब्‍द का इस्‍तेमाल सही नहीं'

रोहतगी ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा, 'जो वॉट्सऐप दिखाए गए हैं, वो 2018 के थे। कोई भी चैट क्रूज से संबंध‍ित नहीं है। ऐसा कोई मामला नहीं है जहां चैट का इस केस से कोई लेना-देना हो। उन चैट को, हमें जांच कर के देखना होगा, साबित करना होगा। चैट का मौजूदा मामले से कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा, साजिश जैसे शब्‍द का इस्‍तेमाल करना भी सही नहीं है। मैं पंचनामा पढ़ता हूं। साजिश के मकसद से भी मान लीजिए कि 5-10 लोगों ने पहले ही तय कर लिया था कि वह जहाज पर जाएंगे। तो यहां मन मिलने की बात है। लेकिन क्या होगा अगर प्रोग्राम बना ही नहीं? कथ‍ित तौर पर सेवन की बात हो रही है। लेकिन यहां धूम्रपान की बात नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, मेरे मामले में केवल कॉन्‍शस पजेशन है।'

'अरबाज के पास क्‍या है, उससे आर्यन का क्‍या लेना-देना'

रोहतगी ने कोर्ट में कहा, 'एनसीबी ने कॉन्‍शस पजेशन की बात कही है, क्‍योंकि वह अरबाज के साथ थे और अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस मिला। लेकिन इससे आर्यन का क्‍या मतलब? आर्यन के वह दोस्‍त हैं। अरबाज उनके नौकर नहीं हैं। आर्यन का उन पर कंट्रोल नहीं है। अब अरबाज के जूते से क्‍या मिलता है, उससे आर्यन का क्‍या लेना-देना।'

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