छत्तीसगढ़: 8 अगस्त से छत्तीसगढ़ आने वाले हवाई यात्रियों के लिए नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य
छत्तीसगढ़ - 8 अगस्त से छत्तीसगढ़ आने वाले हवाई यात्रियों के लिए नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य
रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यात्रा पर प्रतिबंध फिर से लागू हो गया है। सरकार ने छत्तीसगढ़ आने वाले हवाई यात्रियों के लिए कोरोना की RT-PCR जांच की रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है। जिन यात्रियों के पास यह रिपोर्ट नहीं होगी उन्हें एयरपोर्ट पर ही जांच कराना होगा।सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने मंगलवार को नए निर्देश जारी किए। इसके मुताबिक, दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ आ रहे हवाई यात्रियों के लिए RT-PCR जांच रिपोर्ट अनिवार्य रहेगा। अब यह भी देखा जाएगा कि कोरोना की यह जांच रिपोर्ट ICMR से मान्यता प्राप्त लैब की है अथवा नहीं। अगर रिपोर्ट में ICMR आईडी अथवा SRF आईडी अंकित नहीं मिली तो यात्री को एयरपोर्ट पर ही कोरोना की जांच कराने को कहा जाएगा।एयरपोर्ट पर RT-PCR का सैंपल देते समय यात्री को अपनी फोटो, पहचानपत्र और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। मोबाइल नंबर देने से ही काम नहीं चलेगा। जांच दल के सदस्य के नंबर पर अपने मोबाइल नंबर से मिस्डकॉल कर उसे प्रमाणित करना होगा। जिस यात्री के पास मोबाइल नंबर नहीं होगा, उसे अपने परिजन के नंबर से मिस्ड कॉल देकर मोबाइल नंबर को प्रमाणित कराना होगा। यात्राओं पर RT-PCR की अनिवार्यता वाला यह आदेश 8 अगस्त से प्रभावी होगा। सरकार ने इससे पहले अप्रैल 2021 में जांच रिपोर्ट को अनिवार्य किया था। बाद में इसमें ढील दी गई। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर हवाई अड्डों से अंतरराज्यीय आवाजाही होती है।टीका लगवा चुके लोगों को भी टेस्ट अनिवार्यसामान्य प्रशासन विभाग के इस आदेश के मुताबिक कोरोना टीके की दोनों डोज लगवा चुके लोगों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। यानी, ऐसे लोगों को भी 96 घंटे के भीतर की निगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट लाना होगा। अगर उनके पास यह रिपोर्ट नहीं हुई तो एयरपोर्ट पर ही जांच की व्यवस्था हाेगी।