Delhi Pollution: दिल्ली प्रदूषण पर 'सांता क्लॉज' वीडियो: AAP नेताओं पर FIR दर्ज, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप
Delhi Pollution - दिल्ली प्रदूषण पर 'सांता क्लॉज' वीडियो: AAP नेताओं पर FIR दर्ज, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी (AAP) के तीन प्रमुख नेताओं, सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक गंभीर मामला दर्ज किया है। इन नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें सांता क्लॉज को दिल्ली के प्रदूषण से जूझते हुए और बेहोश होते हुए दिखाया गया था। इस वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने और एक पवित्र धार्मिक प्रतीक का राजनीतिक इस्तेमाल करने के आरोप में कानूनी कार्रवाई की है।
प्रदूषण पर तंज और वायरल वीडियो
आम आदमी पार्टी के नेता लगातार दिल्ली सरकार पर प्रदूषण के मुद्दे को लेकर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में, 17 और 18 दिसंबर 2025 को, सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और आदिल अहमद खान ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स 'एक्स' पर एक वीडियो साझा किया। यह वीडियो कनॉट प्लेस में किए गए एक राजनीतिक स्किट का हिस्सा था। वीडियो में सांता क्लॉज को सड़क पर बेहोश होकर गिरते हुए दिखाया गया और उन्हें नकली CPR देते हुए उनका मजाक उड़ाया गया। इस वीडियो का उद्देश्य कथित तौर पर दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सरकार पर तंज कसना था। हालांकि, इस प्रयास ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप
दिल्ली पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों आप नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायत में कहा गया है कि सांता क्लॉज ईसाई समुदाय के लिए एक पवित्र और सम्मानित धार्मिक-सांस्कृतिक प्रतीक हैं। वीडियो में उन्हें मजाकिया और अपमानजनक तरीके से दिखाया गया,। जिससे सेंट निकोलस और क्रिसमस पर्व की पवित्रता को ठेस पहुंची। पुलिस का मानना है कि यह सब जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया, ताकि ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा सके और एडवेंट के अंतिम दिनों में इस तरह से धार्मिक प्रतीक का राजनीतिक इस्तेमाल करना ईसाई धर्म का अपमान माना गया है।पुलिस की कार्रवाई और कानूनी धाराएं
दिल्ली पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तीनों। आप नेताओं के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, सार्वजनिक रूप से किसी धार्मिक प्रतीक का मजाक उड़ाना भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 302 का उल्लंघन है और यह धारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या अपमानित करने के इरादे से किए गए कृत्यों से संबंधित है। पुलिस ने वायरल वीडियो को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई पर अभी तक आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि वे मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं और सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है और इस घटना ने एक बार फिर राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल की नैतिकता पर बहस छेड़ दी है।