बड़ी राहत: दिल्ली में कल से कई पाबंदियों से मिलेगी मुक्ति, मास्क न पहनने पर अब दो हजार नहीं 500 का जुर्माना

बड़ी राहत - दिल्ली में कल से कई पाबंदियों से मिलेगी मुक्ति, मास्क न पहनने पर अब दो हजार नहीं 500 का जुर्माना
| Updated on: 27-Feb-2022 08:54 PM IST
दिल्ली एक बार फिर कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदियों से कुछ शर्तो के साथ मुक्त हो जाएगी। सोमवार से ना तो रात्रिकालीन कफ्यू लगेगा और ना ही शख्त पाबंदिया रहेंगी। निजी वाहनों में सवार एक परिवार के सदस्यों को मास्क लगाने की मजबूरी भी नहीं होगी। दुकान, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट समेत अन्य गतिविधिया बिना किसी पाबंदी के खुलेंगे और बंद हो सकेंगे। सार्वजनिक वाहनों में भी पहले की तरह लोग दूरी तय कर सकेंगे। 

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में शुक्रवार को ही यह तय किया गया था कि कोविड पॉजिटिविटी रेट एक प्रतिशत से नीचे रहने पर सोमवार से कई पाबंदियां हटा ली जाएंगी। डीडीएमए के मुताबिक मास्क ना पहनने, समाजिक दूरी का उल्लंघन जैसे मामलों में जुर्माना 2000 की जगह 500 रुपए देना होगा। निजी कार में यात्रा कर रहे एक ही परिवार के सदस्यों को मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा। इसी तरह से दिल्ली में कोरोना को लेकर लागू अन्य सख्त पाबंदियां हटा ली गई हैं।

दिल्ली की लाइफ लाइन मेट्रो के लाखों यात्रियों को सोमवार से यह बड़ी राहत मिल जाएगी। यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को खड़े होकर सफर करने की इजाजत मेट्रो में मिल जाएगी। डीटीसी बस में भी सीट से अधिक यात्री सफर कर सकेंगे। इसका फायदा यह है कि बस स्टैंड पर घंटों खाली बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा तो मेट्रो स्टेशन पर लंबी-लंबी लाइनों से मुक्ति मिलेगी। 

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शुक्रवार को हुई अहम बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि1 अप्रैल से स्कूल पूरी तरह से ऑफलाइन खुल जाएंगे।  हालांकि एमसीडी क्षेत्र में एक से अधिक साप्ताहिक बाजारों की अनुमति सहित कुछ प्रतिबंध अभी भी लागू हैं। शादियों में 200 व्यक्तियों की सीमा और धार्मिक स्थलों पर आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध पर फिलहाला स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो अपने यहां पाबंदियों में छूट दे सकते हैं। लेकिन 31 मार्च तक कोरोना से बचाव के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इसके तहत मास्क पहनने, समाजिक दूरी का पालन करने का नियम लागू रहेगा। 

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