पंजाब: शराब पीकर ड्राइविंग करते मिले तो करना होगा रक्तदान, मान सरकार ने कड़े किए नियम

पंजाब - शराब पीकर ड्राइविंग करते मिले तो करना होगा रक्तदान, मान सरकार ने कड़े किए नियम
| Updated on: 17-Jul-2022 07:33 PM IST
पंजाब सरकार की ओर से शुक्रवार को अधिसूचित किए गए नए ट्रैफिक नियम को लेकर विवाद खड़ा गया। नए नियमों के मुताबिक, राज्य में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर ड्राइवरों को रक्तदान करना होगा या फिर नजदीकी अस्पताल में सामुदायिक सेवा देनी होगी। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने वालों को परिवहन प्राधिकरण से एक प्रमाण पत्र लेना और दो घंटे के लिए बच्चों को यातायात नियमों के बारे में शिक्षित करना भी आवश्यक होगा।

यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर सामान्य दंड तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन होगा। अपराधों में ओवरस्पीडिंग, मोबाइल फोन का उपयोग करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ट्रिपल राइडिंग और रेड लाइट जंप शामिल है। बार-बार उल्लंघन करने वालों को दोहरा जुर्माना भरना होगा। पंजाब पुलिस ने उल्लंघनों की जांच करने और नए दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए यातायात वैरिकेडिंग स्थापित करने की भी घोषणा की गई है।

ओवरलोडेड वाहनों पर 20 हजार का जुर्माना

अधिसूचना के मुताबिक, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ड्रग्स का इस्तेमाल करने और गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दोगुना जुर्माना होगा। इसी तरह, ओवरलोडेड वाहनों पर पहली बार दोषी पाए जाने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा अपराध करने वालों को दोगुना जुर्माना भरना होगा।

ट्रिपल राइडिंग पर 1000 रुपए का जुर्माना

पहली बार रेड लाइट जंप करने या ट्रिपल राइडिंग करने वाले व्यक्ति को 1,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। दोबारा अपराध करने पर दोगुना जुर्माना लगेगा। पंजाब में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन एक आम बात है। राज्य में औसतन हर रोज 13 लोग की सड़क हादसे में मौत होती है। 2011-2020 के दौरान पंजाब में 56,959 से अधिक दुर्घटनाएं हुईं जिनमें 46,550 लोग मारे गए।

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