Coronavirus India: कोरोना पीड़ितों को दी बड़ी राहत, इलाज में होने वाले खर्च पर नहीं लगेगा Tax

Coronavirus India - कोरोना पीड़ितों को दी बड़ी राहत, इलाज में होने वाले खर्च पर नहीं लगेगा Tax
| Updated on: 25-Jun-2021 09:38 PM IST
नई दिल्ली: कोरोना काल (Corona Era) में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने शुक्रवार को कई बड़े ऐलान किए हैं. ज्यादातर रियायतें कोरोना संकट में हो रही दिक्कतों को लेकर दी गई हैं. आइए विस्तार से जानते हैं इनके बारे में.

एम्प्लॉयर से मिली मदद भी टैक्स फ्री

वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना के इलाज में मिली मदद की रकम पर कोई टैक्स नहीं लेने का फैसला किया है. ऐसे में यदि किसी एम्प्लॉयर या शुभचिंतकों ने अपने एम्प्लॉई के लिए कोरोना के इलाज का भुगतान किया है तो उस राशि को टैक्स के दायरे में नहीं रखा जाएगा. आसान शब्दों में कहें तो मदद के तौर पर मिली पूरी रकम पर टैक्स में छूट मिलेगी.

10 लाख तक एक्स ग्रेशिया टैक्स फ्री

इतना ही नहीं, कोविड-19 से मौत के बाद परिवार को मिली आर्थिक मदद धनराशि भी टैक्स के दायरे से बाहर रहेगी. वहीं, एक्स-ग्रेशिया के भुगतान के लिए ये सीमा 10 लाख रुपये तय की गई है. यह सभी छूट वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वर्षों के लिए मान्य होगी. अनुराग ठाकुर ने बताया कि कई मामलों में समय सीमा बढ़ाकर भी राहत देने की कोशिश की गई है. इसी के चलते अब पैन और आधार कार्ड लिंकेज की मियाद बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है.

यहां भी मिलेगी छूट:-

1. विवाद से विश्वास में बिना ब्याज पेमेंट 31 अगस्त तक

2. स्कीम में ब्याज सहित 31 अक्टूबर तक अब पेमेंट संभव

3. असेसमेंट, पेनाल्टी आर्डर की मियाद 30 सितंबर तक

4. TDS जारी करने, विदेशी रेमिटेंस में 15 दिन की राहत 

5. ट्रस्ट रजिस्टर करने की मियाद में भी राहत दी गई है 

6. इक्विलाइजेशन लेवी फॉर्म के लिए 31 अगस्त तक मौका 

7. DRP को ऑब्जेक्शन के लिए 31 अगस्त तक का वक्त 

8. सेटलमेंट कमीशन से केस वापसी अब 31 जुलाई तक

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