देश: गैंगस्टर छोटा राजन को 2 साल की सजा, 26 करोड़ की जबरन वसूली मामले में दोषी पाए गये

देश - गैंगस्टर छोटा राजन को 2 साल की सजा, 26 करोड़ की जबरन वसूली मामले में दोषी पाए गये
| Updated on: 04-Jan-2021 03:50 PM IST
MH:  2015 में छोटा राजन पर नंदू वाजेकर नाम के एक बिल्डर को धमकी देने और उससे 26 करोड़ की जबरन वसूली की मांग करने का आरोप लगा था। उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया गया है। सोमवार को मुंबई की सीबीआई अदालत में सभी पक्षों को सुनने के बाद कुख्यात अंतरराष्ट्रीय अपराधी छोटा राजन को नवी मुंबई के पनवेल में बिल्डर नंदू वाजेकर से जबरन वसूली का दोषी पाया गया। राजन के साथ ही 3 अन्य आरोपियों को भी इस मामले में दोषी ठहराया गया है।

यह मामला था

दरअसल, छोटा राजन पर इस मामले में आरोप लगाया गया था कि उसने पनवेल के निर्माता नंदू वाजेकर के कार्यालय में अपने गुर्गे भेजे थे। उन्होंने वहां राजन के नाम पर बिल्डर को धमकी दी थी और वाजेकर से 26 करोड़ रुपये निकालने की मांग की थी। पैसे नहीं देने पर वाजेकर को जान से मारने की धमकी दी गई थी।

इस घटना से परेशान होकर, बिल्डर नंदू ने पनवेल पुलिस में शिकायत दर्ज की। उसकी शिकायत पर, पुलिस ने जबरन वसूली का मामला दर्ज किया था। इस मामले में छोटा राजन के अलावा सुरेश शिंदे, लक्ष्मण निकम उर्फ ​​ददया सुमित और विजय मत्रे भी आरोपी थे। हालांकि, इस मामले का एक आरोपी ठक्कर अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

पुलिस ने मामले में सबूत के तौर पर बिल्डर के नंदू के दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और उसके मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग के अंश भी पेश किए। उस ऑडियो में छोटा राजन खुद बिल्डर को धमकी दे रहा था।

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