देश: सरकार ने किया नियमों में बदलाव, अब PM Cares में भी दिए जा सकेंगे CSR फंड

देश - सरकार ने किया नियमों में बदलाव, अब PM Cares में भी दिए जा सकेंगे CSR फंड
| Updated on: 28-May-2020 08:42 AM IST
नई दिल्ली।  सरकार ने कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) में किये जाने वाले योगदान को CSR खर्च माना जायेगा। कुछ राज्यों ने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मांग की थी।

नियमों में ये है बदलाव?

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने मार्च में कहा था कि कंपनियों की पीएम केयर्स फंड में किया जाने वाला योगदान उनका सीएसआर खर्च माना जाएगा। कंपनी कानून का कामकाज कारपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत ही आता है। मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुये ये बड़ा फैसला किया था। मंत्रालय ने अब अपने इस फैसले को अमली जामा पहनाते हुये कानून की अनुसूची- सात में जरूरी बदलाव कर दिये हैं। कंपनी कानून की अनुसूची- सात कंपनियों की सीएसआर गतिविधियों के बारे में बताता है।

कब से माना जाएगा लागू?

इस अधिसूचना को 28 मार्च 2020 को लागू माना जायेगा। पीएम केयर्स कोष का इस्तेमाल कोरोना वायरस महामारी के प्रसार जैसी आपात और कठिन परिस्थितियों में किया जायेगा।

क्या है CSR फंड?

कंपनी कानून 2013 के तहत कुछ खास श्रेणी में आने वाली कंपनियों को किसी एक साल में उनके पिछले तीन साल के औसत शुद्ध मुनाफे का कम से कम दो प्रतिशत कारपोरेट सामाजिक जवाबदेही (CSR) गतिविधियों में खर्च करना होता है। इसके तहत वो कंपनियां आती है जिसका सालाना नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये है। या सालाना आय 1000 करोड़ हो। या फिर सालाना मुनाफा पांच करोड़ का हो तो उनको सीएसआर पर खर्चा करना जरूरी होता है।


क्या है PM Cares Fund?

कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पीएम मोदी ने इस साल  PM Cares Fund का ऐलान किया था।  इसके तहत देश के हर नागरिक अपनी स्वेच्छा से योगदान कर सकते हैं। इस फंड में दान दी गई राशि पर सेक्‍शन 80 (जी) के तहत टैक्‍स से छूट मिलती है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने इसी फंड से कोरोना की वैक्सीन तैयार करने के लिए सौ करोड़ रुपये दिए थे।


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