देश: सरकार ने की कोविड-19 के इलाज में मदद करने वालों को टैक्स में छूट देने की घोषणा

देश - सरकार ने की कोविड-19 के इलाज में मदद करने वालों को टैक्स में छूट देने की घोषणा
| Updated on: 26-Jun-2021 08:50 AM IST
नई दिल्ली: सरकार ने ने शुक्रवार (25 जून) को टैक्सपेयर्स को कई बड़ी राहत दी है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर किसी नियुक्तिकर्ता ने अपने कर्मचारी के कोविड इलाज पर खर्च किया तो उस कर्मचारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर किसी की मृत्यु के बाद नियुक्तिकर्ता अपने कर्मचारी को एक्सग्रेशिया राशि देता है तो उस व्यक्ति के लिए टैक्स में छूट होगी। अगर कोई बाहर का व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है और मृत्यु के बाद उसके परिवार की मदद करता है, तो उस परिवार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा लेकिन इसपर 10 लाख रुपए तक की सीमा तय की गई है। इसके अलावे सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तारीख तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर की। सरकार ने टैक्स कटौती के लिए रिहायशी मकान में निवेश, विवाद समाधान योजना के तहत भुगतान समेत टैक्स से जुड़ी कई समय सीमाएं बढ़ाई।

साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि इनकम टैक्सपेयर्स के लिए एक और राहत आवासीय घर में निवेश करने का समय है। 3 महीने से अधिक के लिए टैक्स कटौती विस्तार के लिए है। 1 अप्रैल को या उसके बाद किए जाने वाले निवेश को अब 30 सितंबर तक किया जा सकता है। पैन/आधार लिंकिंग के लिए , 30 सितंबर तक विस्तार दिया गया है। उन्होंने कहा कि  पैन-आधार लिंकिंग के लिए 3 महीने का विस्तार दिया गया है। 30 जून से 30 सितंबर तक विस्तार दिया गया है। बिना भुगतान के, 30 जून से 31 अगस्त तक 2 महीने के लिए ब्याज विस्तार दिया जाता है। अगले 2 महीने में 31 अक्टूबर तक ब्याज के साथ स्कीम को बंद करना।

उन्होंने कहा कि अनुपालन के लिए समय सीमा 15 दिन -2 महीने या उससे अधिक तक बढ़ाई गई। टीडीएस डिटेल भरने के लिए समय जुलाई 15 से बढ़ाया गया। 31 जुलाई तक टैक्स कटौती प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, संस्थानों का रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त तक और निपटान आयोग से मामलों को वापस लेने का विकल्प 31 जुलाई तक बढ़ाया गया।

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