नई दिल्ली: सरकार ने लॉकडाउन 2.0 के गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। पिछली बार की तुलना में तीन मई के लिए जो लॉकडाउन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, उनमें सख्ती बरती गई है। अब सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पर दिशा-निर्देशों में कहा कि लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी।