PF Money: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने उन लोगों को चेतावनी जारी की है जो अपनी भविष्य निधि (PF) की बचत को उन कारणों के लिए निकालना चाहते हैं, जो सरकार के नियमों और विनियमों में शामिल नहीं हैं। अपनी जीवन भर की मेहनत से जमा की गई बचत को निकालने से पहले EPF खाता धारकों को नियमों, विनियमों और समय से पहले निकासी (प्रीमैच्योर विड्रॉल) पर लागू होने वाले शुल्कों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।
प्रीमैच्योर विड्रॉल का मतलब है सेवानिवृत्ति से पहले कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते से पैसे निकालना, जो आमतौर पर एडवांस के रूप में लिया जाता है। यह निकासी आंशिक या पूरी हो सकती है। EPF स्कीम 1952 के अनुसार, अगर आप अपने EPF खाते से उन कारणों के लिए पैसे निकालते हैं जो इस स्कीम में निर्दिष्ट नहीं हैं, तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में EPFO को गलत तरीके से निकाली गई राशि की वसूली करने और उस पर अतिरिक्त जुर्माना लगाने का अधिकार है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, EPFO ने समय से पहले निकासी को लेकर यह चेतावनी इसलिए दी है ताकि PF के पैसों के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। यह कदम सरकार के नए डिजिटल प्लेटफॉर्म EPFO 3.0 के लॉन्च से पहले उठाया गया है, जिसके जरिए PF से जुड़ी सेवाएं, खासकर निकासी, और तेज व आसान हो जाएंगी।
EPFO के सदस्य कुछ विशेष परिस्थितियों में ही समय से पहले पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करना अनिवार्य है। ये शर्तें निम्नलिखित हैं:
रिटायरमेंट या बेरोजगारी: रिटायर होने पर या दो महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहने पर फंड निकाला जा सकता है।
विशेष कारण: आंशिक निकासी कुछ विशेष कारणों के लिए मान्य है, जैसे:
घर खरीदना, निर्माण या मरम्मत
बकाया लोन चुकाना
मेडिकल इमरजेंसी
पात्रता और राशि: पात्रता और अधिकतम राशि की शर्तें पूरी करने पर सदस्य को एडवांस लेने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी।
नौकरी छोड़ने की स्थिति: अगर कोई कर्मचारी नौकरी से इस्तीफा देता है, तो उसे PF की राशि निकालने से पहले कम से कम दो महीने का इंतजार करना होगा।
टैक्स और TDS: अगर कोई खाता धारक 5 साल की सेवा पूरी करने से पहले PF की पूरी राशि निकालता है, तो उस पर टैक्स और TDS (Tax Deducted at Source) दोनों लागू होंगे।
EPF स्कीम 1952 के नियमों के तहत, अगर कोई सदस्य निकाली गई राशि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं करता, जो निकासी के समय बताया गया था, तो EPFO उस राशि को ब्याज समेत वसूल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने घर बनाने के लिए PF निकासी की, लेकिन बाद में उस राशि को किसी अन्य काम में इस्तेमाल किया, तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
EPF स्कीम 1952 के नियम 68B(11) के अनुसार, जहां निकासी का गलत इस्तेमाल किया गया हो, वहां अगले तीन साल तक या जब तक पूरी राशि ब्याज समेत वसूल न हो जाए (जो भी बाद में हो), उस सदस्य को कोई नई निकासी मंजूर नहीं होगी।
EPFO की इस चेतावनी का उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने और नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। इसलिए, PF से पैसे निकालने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:
नियमों की जानकारी: निकासी के लिए EPF स्कीम 1952 के नियमों को अच्छी तरह समझ लें।
उद्देश्य की स्पष्टता: पैसे निकालने का कारण स्पष्ट और नियमों के अनुसार होना चाहिए।
टैक्स और शुल्क: समय से पहले निकासी पर लागू होने वाले टैक्स और TDS के बारे में जानकारी रखें।
वित्तीय योजना: अपनी भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निकासी की योजना बनाएं, ताकि रिटायरमेंट के लिए बचत प्रभावित न हो।