देश: Income Tax बचाना है तो 30 जून से पहले इस स्कीम में करें निवेश, पैसों की जरूरत है तो फटाफट यहां करें आवदेन
देश - Income Tax बचाना है तो 30 जून से पहले इस स्कीम में करें निवेश, पैसों की जरूरत है तो फटाफट यहां करें आवदेन
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Updated on: 21-Jun-2020 04:56 PM IST
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को ध्यान में रखकर जहां इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी है। वहीं, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स सेविंग स्कीम (Tax Saving Schemes) में निवेश करने का समय भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। अब अगर आप टैक्स बचत करना चाहते हैं तो आपके पास निवेश के लिए सिर्फ 9 दिन बचे हैं। इस दौरान आप नेशनल पेंशन स्कीम समेत सभी टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश कर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। वहीं, अगर आपको इस समय पैसों की जरूरत है तो आप एनपीएस से 30 जून तक विद्ड्रॉल प्रोसेस (Withdrawal Process) पूरी कर लें।
अप्रैल-जून 2020 के दौरान किए निवेश के लिए जोड़ा गया है विशेष प्रावधानएनपीएस, पीपीएफ और एनएससी में किए गए निवेश पर करदाता को धारा-80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है। कोरोना वायरस के कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बार नए आईटीआर फॉर्म में एक विशेष प्रावधान जोड़ दिया है। अगर आपने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 1 अप्रैल से 30 जून तक टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश किया है तो आपको इस विशेष प्रावधान के तहत इसकी जानकारी देनी होगी। इसे शेड्यूल डीआई या शेड्यूल डिलेड इंवेस्टमेंट नाम दिया गया है। इसके जरिये आप पिछले वित्त वर्ष के लिए टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं।30 जून 2020 तक एनपीएस से आंशिक या पूर्ण निकासी का आवेदन करें पेंशन फंड रेग्युलेट पीएफआरडीए ने इस बीच एनपीएस से पैसे निकालने के नियमों में भी छूट दी है। इसके तहत आप अपनी जरूरत के मुताबिक एनपीएस से आंशिक या पूर्ण निकासी कर सकते हैं। एक बार निकासी की ये छूट 30 जून 2020 तक ही मिलेगी। पीएफआरडीए ने नोडल ऑफिस को ऑनलाइन निकासी आवेदन में लगाए गए स्कैन और स्व-प्रमाणित दस्तावेजों को स्वीकार करने का निर्देश भी दे दिया है। पीएफआरडीए ने कहा है कि मौजूदा समय में डिजिटल माध्यम से किए गए आवेदन पर एनपीएस सब्सक्राइबर्स को पैसे निकालने से इनकार नहीं किया जाएगा।1 अप्र्रैल से लागू हो गई है नई टैक्स प्रणाली, फिर भी कर सकते हैं दावाअप्रैल से इनकम टैक्स की नई दरें भी लागू हो गई हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने करदाताओं को पुरानी या नई कर प्रणाली अपनाने की छूट दी है। अगर आप नए टैक्स रेट्स का विकल्प चुनते हैं तो आपको एनपीएस में किए गए निवेश पर कुछ टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेंगे। बता दें कि अगर आप नई कर प्रणाली का चुनाव करते हैं तो भी इनकम टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। आप एनपीएस में अपनी ओर से किए निवेश पर कर छूट का दावा कर सकते हैं। वहीं, आयकर की धारा-80सीसीडी (2) के तहत नियोक्ता के एनपीएस में योगदान पर भी कुछ टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं।
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