Income Tax: इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ी, कोरोना की वजह से हुआ फैसला

Income Tax - इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ी, कोरोना की वजह से हुआ फैसला
| Updated on: 20-May-2021 09:07 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की तारीख बढ़ा दी है। व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की समयसीमा को दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। कोरोना महामारी की वजह से सरकार ने ये फैसला किया है। इससे पहले इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी।

कंपनियों के लिए भी समयसीमा को बढ़ाया गया

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने कंपनियों के लिए भी आईटीआर फाइल करने की समयसीमा को बढ़ा दिया है। इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। सीबीडीटी ने एक सर्कुलर में कहा कि समसीमा का विस्तार कुछ चुनिंदा टैक्स कंपनियों के लिए दिया गया है ताकि आयकरदाता को इस महामारी में कुछ राहत मिले।

इनकट टैक्स कानून के मुताबिक, वे लोग जिनके खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं होती और जो आम तौर पर आईटीआर फॉर्म-1 और आईटीआर फॉर्म-4 के जरिए इनकम टैक्स जमा करते हैं, उनकी डेडलाइन 31 जुलाई होती है। वहीं कंपनियों और फर्म्स जिनके अकाउंट का ऑडिट होता है, उनकी डेडलाइन 31 अक्टूबर होती है।

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