कोरोना वायरस: झारखंड सरकार ने 1 जुलाई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया आंशिक लॉकडाउन

कोरोना वायरस - झारखंड सरकार ने 1 जुलाई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया आंशिक लॉकडाउन
| Updated on: 24-Jun-2021 09:28 AM IST
रांची: झारखंड में कोरोना संक्रमण (Coronavirus Cases Jharkhand) की रफ्तार भले ही धीमी हो गई है, बावजूद इसके नए संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लागू आंशिक लॉकडाउन (Jharkhand Lockdown News) को 24 जून सुबह 6 बजे से 1 जुलाई सुबह 6 बजे तक जारी रखने का फैसला लिया है। अनलॉक-3 का आदेश 16 से 24 जून सुबह छह बजे तक लागू था और यह उम्मीद की जा रही थी कि अनलॉक-4 में कुछ अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 16 जून से जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, वही अगले एक सप्ताह तक जारी रहेगी।

16 जून को जारी नियम 1 जुलाई तक रहेंगे जारी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बुधवार को बैठक हुई। इसमें अब तक दी गई छूट को जारी रखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 1 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। बैठक के बाद मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। फिलहाल झारखंड में 16 जून को जारी आदेश में जो-जो छूट दी गई थी, वही छूट अगले एक सप्ताह तक मिलती रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

दुकानें-ऑफिस शाम 4 बजे तक खुलेंगे, शनिवार को होगा वीकएंड लॉकडाउन

16 जून को जारी आदेश के मुताबिक, सूबे में सभी दुकानें शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं अब शॉपिंग माल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुल रहे हैं। इसके अलावा सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50 फीसदी उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खुल रहे हैं। शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल -किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी। इस दौरान स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे। शेष पाबंदी पहले की तरह जारी रहेगी।

ये अभी रहेंगे बंद

राज्यभर में अभी सिनेमा हॉल, क्लब, बार, मल्टीप्लेक्स, बंद रहेंगे। स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क भी बंद रहेंगे। समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, लेकिन लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह में अधिकतम 11 लोग शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। जुलूस पर रोक जारी रहेगी।

दूसरे राज्य से आने-जाने के लिए ई-पास जरूरी होगा

बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी। राज्य की ओर से कराई जाने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी। मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास जरूरी होगा। कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य होगा। सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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