झारखंड: झारखंड सरकार ने दी नदियों व तालाबों पर छठ पूजा की अनुमति, खत्म किया वीकेंड लॉकडाउन

झारखंड - झारखंड सरकार ने दी नदियों व तालाबों पर छठ पूजा की अनुमति, खत्म किया वीकेंड लॉकडाउन
| Updated on: 30-Oct-2021 02:20 PM IST
रांची: Jharkhand NEW Guidelines छठ महापर्व को लेकर राज्य सरकार ने अनुमति तो दे दी है, लेकिन शर्त गत वर्ष वाला ही लागू कर दिया गया है। नदी, तालाब, डैम, झील के छठ घाटों पर दो व्रतियों के बीच छह फीट की शारीरिक दूरी को अनिवार्य किया गया है। वहां मास्क पहनना आवश्यक होगा। सार्वजनिक स्थलों खासकर जलाशयों में थूकने पर मनाही होगी। नदी, तालाब, डैम, झील व अन्य जलाशयों के किनारे स्टॉल नहीं लगेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर आतिशबाजी नहीं होगी। संगीत या किसी प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम पर रोक है। छठ समितियां जिला प्रशासन के दिशा-निर्देश के अनुपालन में सहयोग करेंगी। नियमों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।

राज्य सरकार स्थिति को सामान्य बनाने में गंभीरता से जुटी हुई है। सरकार जनता के प्रति गंभीर है। इसमें लोगों का सहयोग अपेक्षित है। कई त्योहार आने वाला है और वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए सतर्कता आवश्यक है। जिस तरीके से महामारी वापसी की ओर है, उससे देखते हुए हम उसे उकसाने का काम कतई नहीं करें। सावधानी से त्योहार मनाएं। हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री

कक्षा एक से पांच तक के स्कूल, प्रदर्शनी, जुलूस, मेला पर अभी रहेगी रोक

वैश्चिक महामारी कोरोना के चलते राज्य में चल रहे स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी नदी-तालाबों के छठ घाटाें पर पूजा की अनुमति दे दी गई है। यहां वृहद तरीके से छठ पूजा के आयोजन हो सकेंगे। हालांकि, सरकार ने लोगों से यह आग्रह भी किया है कि बेहतर होगा कि वे अपने-अपने घरों में ही पूजा करें, ताकि शारीरिक दूरी का बेहतर तरीके से पालन हो सके। कोरोना महामारी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी भी जरूरी है।

उच्च स्तरीय समिति ने कक्षा एक से पांच तक के स्कूल को खोलने पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है। प्रदर्शनी, जुलूस व मेला लगाने की भी अनुमति नहीं दी गई है। रविवार की साप्ताहिक बंदी को समाप्त कर दिया गया है। अब रविवार को भी सामान्य दिनों की तरह सभी दुकानें खुलेंगी।

शादी समारोह में 500 लोग

शादी-विवाह में अधिकतम 500 लोग शामिल हो सकेंगे। सामुदायिक हॉल अब 50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे। बाजार, क्लब, सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी गई है। रात के आठ बजे तक दुकान खोलने की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। अब दुकानदार अपने अनुसार दुकानें खोल सकेंगे। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धनपूजा को धूमधाम से मनाने की स्वीकृति दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर लोग पूजा कर सकेंगे, प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सावधानी अनिवार्य है। स्टेडियम 50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे।

गांव-देहात में व सार्वजनिक स्थान पर खेलकूद का आयोजन होने पर वहां अधिकतम 500 लोगों की भीड़ जुट सकती है। इससे अधिक की भीड़ जुटने पर उपायुक्त की अनुमति लेनी होगी। हालांकि, इसके लिए खेल आयोजकों को बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोचिंग सेंटर में 15 साल के उपर के बच्चों को ही जाने की अनुमति दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। वहां की सहायिका को कोविड वैक्सिन के दोनों डोज लगे होने चाहिए। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, गृह सचिव राजीव अरुण एक्का, सचिव विनय चौबे, आपदा सचिव डा. अमिताभ कौशल आदि उपस्थित थे।

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