Income Tax Return: ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, डेडलाइन के बाद 5 हजार तक का जुर्माना

Income Tax Return - ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, डेडलाइन के बाद 5 हजार तक का जुर्माना
| Updated on: 18-Jul-2024 08:31 AM IST
Income Tax Return: 31 जुलाई 2024 को ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख है। आयकर विभाग के अनुसार अभी हर दिन 13 लाख रिटर्न फाइल किए जा रहे हैं। 14 जुलाई तक लगभग 2.7 करोड़ ITR दाखिल हुए है, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान दाखिल रिटर्न की तुलना में 13% ज्यादा है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एक करोड़ ITR का माइलस्टोन 23 जून को पहुंचा था। वहीं 2 करोड़ का माइलस्टोन 7 जुलाई को पार हुआ था। पिछले साल से इसकी तुलना करें तो वित्त वर्ष 2022-23 में 26 जून तक एक करोड़ और 11 जुलाई तक 2 करोड़ ITR फाइल हुए थे।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई 2023 तक कुल 6.91 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे। 31 मार्च 2024 तक यह संख्या बढ़कर 8.62 करोड़ हो गई। वहीं इस साल पहली बार, टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को नए वित्त वर्ष के पहले दिन रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी थी।

5.74 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन

पिछले हफ्ते, आईटी विभाग ने कहा था कि वित्त वर्ष 2025 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 19.54% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये 11 जुलाई तक 5.74 लाख करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2024 की इसी अवधि में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 4.80 लाख करोड़ रुपए था।

70,902 करोड़ रुपए का रिफंड जारी

टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-2025 में, 70,902 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में ये 43,105 करोड़ रुपए था। यानी, रिफंड में 64.49% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने पर 5,000 रुपए की लेट फीस

टैक्स एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आनंद जैन (इंदौर) के मुताबिक, समय रहते ITR फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचाव होता है, बल्कि इसके 4 और फायदे भी हैं।

1. जुर्माने से बच जाएंगे

निर्धारित तारीख के भीतर ITR दाखिल नहीं करने पर आपको जुर्माना यानी पेनल्टी चुकाना पड़ सकता है। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की सालाना कमाई 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे। समय पर ITR दाखिल करके इस जुर्माने से बचा जा सकता है।

2. नोटिस का डर नहीं रहेगा

अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कई सोर्सों से आपकी आय की जानकारी पहुंच जाती है, समय पर ITR दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग उन जानकारियों के आधार पर आपको नोटिस भेज सकता है। नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए समय पर ITR जमा करना फायदेमंद है।

3. ब्याज की बचत

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार यदि किसी करदाता ने टैक्स नहीं चुकाया है या उस पर बनने वाले कुल टैक्स का 90% से कम चुकाया है तो उसे सेक्शन 234बी के तहत हर महीने 1% ब्याज पेनल्टी के रूप में चुकाना होगा। इस तरह समय से रिटर्न दाखिल कर इनकम टैक्स पर लगने वाले ब्याज की बचत कर सकते हैं।

4. नुकसान कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे

आयकर के नियमों के मुताबिक निर्धारित तारीख तक ITR दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं। यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, अगर शेयरों की बिक्री पर लॉस हुआ है, तो फिर उसे 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, हालांकि, अगर समय पर रिटर्न फाइल नहीं गया है तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता और ये फायदा नहीं मिलेगा।

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