Unlock 3: एलजी अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के इन दो और फैसलों पर लगाई रोक

Unlock 3 - एलजी अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के इन दो और फैसलों पर लगाई रोक
| Updated on: 31-Jul-2020 05:59 PM IST
नई दिल्ली | दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को एक और झटका दिया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अनलॉक-3 में होटल और एक सप्ताह के लिए प्रायोगिक तौर पर साप्ताहिक बाजार फिर से खोलने के फैसले पर रोक लगा दी है।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अनलॉक-3 के लिए गाइडलाइंस जारी करते हुए राजधानी में साप्ताहिक बाजारों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ट्रायल पर खोलने का फैसला लिया था। सब कुछ सही रहने पर इन्हें नियमित रूप से खोलने की बात कही गई थी। इसके साथ ही सरकार ने पहले ही होटलों को अस्पतालों के साथ डिलिंक करते हुए सामान्य कामकाज की अनुमित दे दी थी।

बता दें कि राजधानी में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तरह जिम खोले जाएंगे। रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक लगने वाला रात का कर्फ्यू अब नहीं लगेगा। दिल्ली के होटल अब अस्पतालों से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए दिल्ली सरकार ने होटलों में समान्य कामकाज शुरू करने करने की अनुमति देने का फैसला किया है। पहले से ही हॉस्पिटैलिटी सेवाओं की अनुमति केंद्र सरकार के अनलॉक-3 गाइडलाइंस के अनुसार दी गई है।

केजरीवाल सरकार का प्लान

केजरीवाल सरकार ने गुरुवार को फैसला लेते हुए कहा था कि सड़क पर चलने वाले फेरीवालों को भविष्य में बिना किसी समय सीमा के अंदर अपना काम करने की अनुमति दी जाएगी। अभी उनके लिए समयसीमा तय थी। वे सुबह दस से रात आठ बजे तक ही फेरी लगा सकते थे। दिल्ली सरकार ने सभी फेरीवालों को राहत देते हुए अनलॉक-3 में बगैर समयसीमा के उन्हें फेरी लगाने की अनुमति दी है।

इन फैसलों पर भी रोक लगा चुके हैं उपराज्यपाल

गौरतलब है कि इससे पहले गुरुवार को भी उपराज्यपाल ने दिल्ली दंगा मामलों में पैरवी के लिए दिल्ली पुलिस के वकीलों के पैनल को खारिज करने के आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के फैसले को पलट दिया था। केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक में दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तावित वकीलों के पैनल को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इससे उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगा संबंधी मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष सुनवाई में मदद नहीं मिलेगी। कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में दंगा मामलों की चल रही सुनवाई में पैरवी के लिए वकीलों को नियुक्त करने के संबंध में दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। 

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