राजस्थान: 1 अप्रेल से बदल जाएंगे लाइसेंसधारक, शराब की दुकानों में रखा है पुराना स्टॉक, ट्रांसफर करेंगे नए दुकानदारो को

राजस्थान - 1 अप्रेल से बदल जाएंगे लाइसेंसधारक, शराब की दुकानों में रखा है पुराना स्टॉक, ट्रांसफर करेंगे नए दुकानदारो को
| Updated on: 31-Mar-2020 05:10 PM IST
जोधपुर. लॉक डाउन से शराब की दुकानों को लेकर आबकारी विभाग ही नहीं लाइसेंसधारकों में भी असमंजस की स्थिति है। छह दिन से शराब की दुकानें पूरी तरह बंद हैं। कई दुकानों में शराब का स्टॉक मौजूद हैं। वहीं, दो दिन बाद यानि नए वित्तीय वर्ष एक अप्रेल से कई दुकानों के मालिक भी बदलने वाले हैं। लॉक डाउन में बैंक तक न पहुंच पाने की वजह से नए लाइसेंसधारकों के लिए निर्धारित शुल्क जमा कराना टेढ़ी खीर बना हुआ है।

दुकानों में रखा स्टॉक ट्रंासफर कराया जाएगा

लॉक डाउन की वजह से गत 23 मार्च से शराब की दुकानें बंद हैं। कई दुकानों में शराब का स्टॉक भी है। एक अप्रेल से नए लाइसेंसधारकों को दुकानें आवंटित होने के बाद यह स्टॉक अवैध माना जा सकता है। इस बारे में विभाग का कहना है कि ऐसी स्थिति में पुराने लाइसेंसधारक नए दुकानदार को शराब का स्टॉक ट्रंासफर करा सकेगा।

शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि आज

जिला आबकारी अधिकारी उदयभानू चारण का कहना है कि जोधपुर में देसी शराब के 238 समूह और भारत में निर्मित विदेशी मदिरा की जोधपुर में 66, बिलाड़ा व फलोदी में तीन-तीन और पीपाड़ में दो समूह हैं। एक अप्रेल से आबकारी की नई नीति लागू होनी हैं। अंग्रेजी शराब की एक दुकान के लिए 26 लाख रुपए जमा कराए जाने हैं। लाइसेंसधारक 40 प्रतिशत शुल्क पहले ही जमा करा चुके हैं। शेष 60 प्रतिशत शुल्क जमा कराने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को 27 से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। 45 दुकानों के लिए शुल्क पूरा जमा हो चुका है। शेष के लिए जमा होना बाकी है।

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