महाराष्ट्र: महाराष्ट्र ने घरेलू यात्रियों के लिए पूर्ण टीकाकरण या आरटी-पीसीआर टेस्ट किया अनिवार्य

महाराष्ट्र - महाराष्ट्र ने घरेलू यात्रियों के लिए पूर्ण टीकाकरण या आरटी-पीसीआर टेस्ट किया अनिवार्य
| Updated on: 28-Nov-2021 07:29 AM IST
Maharashtra restrictions Guidelines: कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ के कारण दुनियाभर में व्याप्त चिंता के बीच महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को कोविड उपयुक्त व्यवहार (सीएबी) का पालन नहीं करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की. राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नियमों के संबंध में कहा कि सरकार मुंबई नगर निकाय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से इस पर काम कर रही है. आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि विदेश से आने वाले सभी यात्रियों को केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा, जबकि राज्य में आने वाले घरेलू यात्रियों का या तो टीकाकरण किया जाएगा या उन्हें संक्रमित न होने की 72 घंटे पहले की रिपोर्ट दिखानी होगी.

मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने आज कहा कि दक्षिण अफ्रीका के यात्रियों को पृथक कर उनके नमूने जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे जाएंगे. उल्लेखनीय है कि दक्षिण अफ्रीका में वायरस के नए स्वरूप से लोगों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं. सरकार द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सीएबी का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे संगठन के परिसर में सीएबी का उल्लंघन करता है, जहां यह लागू है तो उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि कोई संगठन स्वयं सीएबी का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे 50,000 रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा, और नियमों का बार-बार उल्लंघन करने पर महामारी के दौरान उसे बंद कर दिया जाएगा. निजी टैक्सी या सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना होगा, जबकि परिवहन एजेंसी के मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अधिसूचना में कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहन के किसी भी साधन का उपयोग करने के लिए पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य होगा.

दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को मुंबई पहुंचने पर पृथकवास में रहना होगा: मुंबई महापौर

दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 के एक नए संक्रामक स्वरूप के सामने आने के मद्देनजर मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने शनिवार को कहा कि दक्षिण अफ्रीका से शहर में आने वाले सभी यात्रियों को पृथकवास में रहना होगा. उन्होंने बताया कि इन यात्रियों के नमूने जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे जाएंगे. पेडनेकर ने कहा कि यह निर्णय दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रोन के सामने आने के बाद लिया गया क्योंकि इस स्वरूप के अधिक संक्रामक होने की आशंकाएं हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘ विदेशों में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ गया है इसलिए बाहर से आने वाले लोगों को जीनोम जांच से गुजरना होगा.’’ महापौर ने कहा कि शाम में महानगरपालिका की बैठक होने वाली है. पेडनेकर अभी दिल्ली में हैं और उन्होंने कहा कि कोविड-19 की पिछली लहर पर नियंत्रण में आई कठिनाई के अनुभवों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है.

उन्होंने कहा कि वायरस के नए स्वरूप से प्रभावित देशों से आनेवाले यात्रियों के लिए भी इस तरह के प्रतिबंध लागू हो सकते हैं. इस सप्ताह कोविड-19 के नए स्वरूप B.1.1.529 का पता दक्षिण अफ्रीका में चला और शुक्रवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ‘ चिंता वाला स्वरूप’ करार दिया. इसे ओमिक्रोन नाम दिया गया है.

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