New Delhi : ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को बुधवार रात दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही उच्चतम न्यायालय ने ज़ुबैर को उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में ज़मानत दे दी थी। जेल अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।ज़ुबैर को दिल्ली पुलिस ने ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार किया था। शीर्ष अदालत ने ज़ुबैर को जमानत देते हुए कहा था कि उन्हें आजादी से वंचित रखने का कोई औचित्य उसे नजर नहीं आता।
यूपी में भी दर्ज हैं एफआईआर
एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस जुबैर की रिहाई की पुष्टि की। अधिकारी ने बताया कि मोहम्मद ज़ुबैर को तिहाड़ से रिहा कर दिया गया है। गौरतलब धार्मिंक भावनाएं आहत करने के आरोप में जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई प्राथमिकियां दर्ज हैं। इनमें से दो हाथरस में जबकि सीतापुर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद और चंदौली में एक-एक एफआईआर दर्ज है।
ट्वीट पर रोक लगाने से किया था इंकार
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को यह कहते हुए अंतरिम जमानत दी थी कि गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल बहुत ही संयम के साथ किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि ज़ुबैर को उसकी आजादी से वंचित रखने का कोई औचित्य उसे नजर नहीं आता। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को समाप्त करने का भी आदेश दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के ट्वीट करने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह तो ऐसा होगा किसी वकील से कहा जाए कि वह बहस न करे।