देश: मोदी सरकार का एक ओर बड़ा कदम, बदल गये पेंशन सेविंग स्कीम के नियम
देश - मोदी सरकार का एक ओर बड़ा कदम, बदल गये पेंशन सेविंग स्कीम के नियम
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Updated on: 26-Sep-2020 09:29 AM IST
Delhi: मोदी सरकार आये दिन कुछ ना कुछ बदलाव करती रहती है ओर इसी के चलते सरकार ने देश की नेशनल पेंशन सिस्टम जो की आज देश में बचत का एक प्रसिद्ध विकल्प है। जो की 1 मई 2009 को कर्मचारियों के लिए भी शुरू किया गया है। ओर इसका फायदा देखते हुए अभी तक कुल 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स इससे जुड़े हैं। असल में यह पेंशन सेविंग स्कीम है जो भविष्य में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। ओर आपको बता दें कि इससे जुड़े एक बड़े नियम में सरकार ने बदलाव किया है।ये हुआ बदलाव- नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के जो पुराने सब्सक्राइबर इससे तय समय से पहले निकल चुके हैं, वे इससे फिर जुड़ सकते हैं। पीएफआरडीए ने इसकी इजाजत दे दी है। मौजूदा नियमों के मुताबिक सब्सक्राइबर चाहे तो 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले इससे निकल सकते हैं। एनपीएस में निवेश मैच्योर होने निवेशक को 80 फीसदी रेगुलर पेंशन में बदल जाता है, जबकि बाकी 20 फीसदी एकमुश्त निकाला जा सकता है। अब जिन लोगों ने 20 फीसदी रकम निकाल लिया था वो अगर दोबारा एनपीएस में जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें यह रकम जमा करनी होगी। इसके अलावा वे रेगुलर पेंशन लेकर विदड्रॉल पेंशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। इसके बाद वे नया एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं।
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