Uttar Pradesh: विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर ही हो गया लाठी-डंडों से हमला, भागकर बचाई जान, 26 के खिलाफ FIR

Uttar Pradesh - विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर ही हो गया लाठी-डंडों से हमला, भागकर बचाई जान, 26 के खिलाफ FIR
| Updated on: 29-Jan-2023 02:00 PM IST
अमरोहा. उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में दो गुटों में जमकर विवाद हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया. पुलिसकर्मियों ने भाग कर जान बचाई और थाने को सूचना दी. सूचना पर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में पाया। चौकी इंचार्ज की तहरीर पर 8 नामजद समेत 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की है.

पूरा मामला अमरोहा के थाना डिडौली इलाके के जोया में एक होटल का है, जहां किसी बात को लेकर मारपीट हो गई. सूचना पर दो पक्षों में झगड़े का बीच-बचाव करने पहुंची डिडौली पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया और फिर पथराव किया. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई. जिसके बाद कई थानों की फोर्स बुलाकर बिगड़ते हालात को संभाला गया. मामले में पुलिस ने 8 नामजद समेत 26  लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है.

शनिवार रात की है घटना

शनिवार की रात करीब 10 बजे डिडौली कोतवाली क्षेत्र में संभल चौराहा स्थित शमा होटल के बाहर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले. एक दूसरे पर पथराव किया. सूचना मिलते ही जोया चौकी इंचार्ज लवलीश कुमार अपने सहयोगी कांस्टेबल अतुल कुमार, राजवीर सिंह के साथ मौके पर पहुंच गए.

पुलिसकर्मियों ने मारपीट कर रहे दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की.  जिसके बाद आपस में लड़ रहे दोनों पक्ष के लोग पुलिसकर्मियों से ही भिड़ गए और लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने मौके से भागकर जान बचाई और कंट्रोल रूम को सूचना देकर कई थानों की फोर्स मौके पर बुलाया. पुलिस फोर्स को आते देख आरोपी भाग खड़े हुए.

इनके खिलाफ दर्ज हुई नामजद रिपोर्ट

सीओ सिटी विजय कुमार राणा ने बताया कि पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में जोया के मोहल्ला खेड़ा निवासी अफ्फान, मोहल्ला चौकदरान निवासी आकिब, बब्बू, आमिर, अतामूल, व 8 अज्ञात और दूसरे पक्ष के हरियाना गांव निवासी अजदानी, शहशाह, आजम वारिस और 10 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. सीओ सिटी विजय कुमार राणा ने बताया कि मामले में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 332, 353 और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम की धारा 7 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है.

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