Rahul Gandhi News: राहुल गांधी को 2 साल की सजा, 'मोदी सरनेम' मानहानि केस में हुए दोषी करार

Rahul Gandhi News - राहुल गांधी को 2 साल की सजा, 'मोदी सरनेम' मानहानि केस में हुए दोषी करार
| Updated on: 23-Mar-2023 11:44 AM IST
Rahul Gandhi News: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत जिला अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर अदालत उनके खिलाफ एक आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। बता दें कि 2019 की एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर की गई उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का दावा ठोका था। धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि राहुल गांधी इससे पहले तीन बार सूरत की कोर्ट में हाज़िर हो चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट के अंदर अपने बयान में कहा था कि वो खुद पर लगे आरोप से इनकार करते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने चुनावी रैली में ऐसा कहा था, ये उन्हें याद नहीं है। 

इससे पहले राहुल गांधी के एडवोकेट किरीट पानवाला ने बताया कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने पिछले हफ्ते दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की और निर्णय सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी. राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत केस दर्ज है. इससे पहले अक्टूबर, 2021 में राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए सूरत कोर्ट में पेश हुए थे.

इस बयान की वजह से फंसे राहुल गांधी

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में गुजरात की सूरत सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया है। राहुल गांधी इस दौरान अदालत में मौजूद रहे। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरनेम वाले आखिर चोर क्यों होते हैं? राहुल गांधी के इसी बयान के खिलाफ बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समाज को बदनाम किया है। हालांकि, राहुल गांधी ने कोर्ट में ऐसे बयानों से इनकार किया है। 

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