Rajasthan Aggregator Rules: राजस्थान में OLA, Uber, Rapido पर सरकार का बड़ा फैसला: कैंसिलेशन पेनल्टी, यात्री-चालक बीमा अनिवार्य

Rajasthan Aggregator Rules - राजस्थान में OLA, Uber, Rapido पर सरकार का बड़ा फैसला: कैंसिलेशन पेनल्टी, यात्री-चालक बीमा अनिवार्य
| Updated on: 31-Dec-2025 06:15 PM IST
राजस्थान सरकार ने 'राजस्थान मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर रूल्स 2025' को आधिकारिक तौर पर लागू करके एक महत्वपूर्ण नियामक कदम उठाया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के बाद, OLA, Uber और Rapido जैसी प्रमुख कैब कंपनियों के साथ-साथ अन्य टैक्सी और डिलीवरी सर्विस व्हीकल्स को भी स्पष्ट और कड़े नियमों के दायरे में लाया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्री सुरक्षा को बढ़ाना, चालकों के कल्याण को सुनिश्चित करना और तेजी से बढ़ते राइड-हेलिंग और डिलीवरी क्षेत्रों में अधिक जवाबदेही स्थापित करना है। यह व्यापक ढांचा संचालन को सुव्यवस्थित करने और सेवा प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए एक सुरक्षित, अधिक विश्वसनीय अनुभव प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।

यात्रियों और चालकों के लिए अनिवार्य बीमा

नए नियमों का एक महत्वपूर्ण पहलू अनिवार्य बीमा कवरेज है। इन नियमों के तहत, अब कैब में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री का 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रावधान यात्री सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है और यात्रा के दौरान किसी भी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा जाल प्रदान करता है। यात्रियों के अलावा, नियम चालकों की सामाजिक सुरक्षा को भी प्राथमिकता देते हैं। कैब कंपनियों के लिए अब अपने प्रत्येक चालक का 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कराना अनिवार्य होगा, जिससे इन सेवाओं का संचालन करने वालों के लिए बेहतर कल्याणकारी प्रावधानों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी।

बढ़ी हुई सुरक्षा सुविधाएँ और चालक कल्याण

स्वास्थ्य बीमा के अतिरिक्त, नए नियम चालकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए और भी उपाय पेश करते हैं। सभी कैब चालकों के लिए 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस अब अनिवार्य कर दिया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में उनके परिवारों को पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा और इसके अलावा, यात्री सुरक्षा को सभी कैब वाहनों में पैनिक बटन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) के अनिवार्य इंस्टॉलेशन के साथ काफी मजबूत किया गया है। इन सुविधाओं को आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्रदान करने और वास्तविक समय की निगरानी की अनुमति। देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे यात्रियों के लिए समग्र सुरक्षा वातावरण में सुधार होगा।

लाइसेंसिंग और त्वरित कार्यान्वयन

यात्रियों के लिए अधिक सुविधा सुनिश्चित करने और स्पष्ट जवाबदेही स्थापित करने के लिए, नए नियमों में कैब रद्द करने पर पेनल्टी का प्रावधान भी शामिल है। इन नियमों के तहत, कैब बुकिंग रद्द करने पर 100 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस उपाय का उद्देश्य चालकों और एग्रीगेटरों द्वारा मनमानी रद्द करने की घटनाओं को कम करना है, जिससे सेवा की विश्वसनीयता में सुधार होगा और अपनी दैनिक यात्रा या आवागमन की जरूरतों के लिए इन सेवाओं पर निर्भर रहने वाले यात्रियों के लिए असुविधा कम होगी और यह सेवा प्रदाताओं से प्रतिबद्धता का एक स्तर पेश करता है, यह सुनिश्चित करता है कि बुकिंग को अधिक लगातार सम्मानित किया जाए।

राजस्थान में संचालित सभी कैब कंपनियों और डिलीवरी कंपनियों को अब नियमों के लागू। होने के पंद्रह दिनों के भीतर परिवहन विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस लाइसेंसिंग आवश्यकता का पालन न करने पर दोषी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा इन नियमों को तेजी से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने विभागीय स्तर पर त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई का निर्देश दिया है ताकि इन विनियमों को मात्र सात दिनों के भीतर प्रभावी बनाया जा सके। यह त्वरित प्रक्रिया सभी हितधारकों के लाभ के लिए एग्रीगेटर क्षेत्र को जल्दी से। औपचारिक रूप देने और विनियमित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

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