वाहन मालिक ध्यान दें: इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं होगा इंश्योरेंस का Renew
वाहन मालिक ध्यान दें - इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं होगा इंश्योरेंस का Renew
|
Updated on: 22-Aug-2020 07:21 AM IST
नई दिल्लीः अगर आप भी किसी तरह के दोपहिया या फिर चार पहिया वाहन के मालिक हैं, तो ये खबर आपके लिए एक अलर्ट है। कार या फिर दो पहिया वाहन का इंश्योरेंस (Vehicle Insurance) नवीनीकरण (Renew) कराने के लिए आपके पास एक कागजात का होना बहुत जरूरी है। इसके बिना किसी तरह का इंश्योरेंस नहीं हो पाएगा।
ये डॉक्यूमेंट होना जरूरीबीमा नियामक Insurance Regulatory and Development Authority यानी इरडा ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने की दशा में किसी भी वाहन का इंश्योरेंस नहीं होगा। इस बारे में 20 अगस्त 2020 को इरडा ने एक सर्कुलर जारी किया है। रेगुलेटर ने इसमें कहा कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिल्ली और एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट के उक्त निर्देश के पालन की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की है।उसने सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का ईमानदारी से पालन हो। दिल्ली-एनसीआर में इसका खासतौर से ध्यान दिया जाए। पीयूसी सर्टिफिकेट क्या हैयह एक सर्टिफिकेट है जो वाहनों से पैदा होने वाले प्रदूषण नियंत्रण मानकों को पूरा करने के बारे में बताता है। देश में सभी प्रकार के मोटर वाहनों के लिए प्रदूषण मानक स्तर तय किए जाते हैं। एक बार जब कोई वाहन सफलतापूर्वक पीयूसी जांच में सफल हो जाता है तो वाहन मालिक को एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इस सर्टिफिकेट की मदद से आपको पता चलता है कि आपके वाहन का प्रदूषण तय स्तर पर है। यह पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं हैं। सरकारी नियमों के मुताबिक सभी वाहनों को अनिवार्य रूप से एक वैध पीयूसी सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक है। दिल्ली-एनसीआर में लागू होगा नियमयह दूसरी बार है जब IRDAI ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के सभी CEO और CMD को एक पत्र भेजा है। इससे पहले, जुलाई 2018 में एसा ही संदेश भेजा गया था। इस नए संदेश में, IRDA ने कहा, 'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-NCR) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन के बारे में चिंताओं को उठाया है।'वाहनों के बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए, IRDAI ने विशेष रूप से सभी बीमाकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में अनुपालन पर विशेष ध्यान देने के साथ सुप्रीम कोर्ट की दिशा का सख्ती से पालन किया जाए। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत, जो पिछले साल जारी किया गया था, PUC मानदंडों का उल्लंघन करने पर रु 10,000 का जुर्माना लगेगा। हालांकि, नए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम को पूरे भारत में लागू किया जाना बाकी है। भारत में सभी वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र होना अनिवार्य हैं।
Disclaimer
अपनी वेबसाइट पर हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, वेबसाइट के ट्रैफिक का विश्लेषण कर सकें, कॉन्टेंट व्यक्तिगत तरीके से पेश कर सकें और हमारे पार्टनर्स, जैसे की Google, और सोशल मीडिया साइट्स, जैसे की Facebook, के साथ लक्षित विज्ञापन पेश करने के लिए उपयोग कर सकें। साथ ही, अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।