Bihar Lockdown 4.0: दुकानदारों को राहत पर शादी-श्राद्ध में जारी रहेगी पाबंदी, देखें पूरी गाइडलाइन

Bihar Lockdown 4.0 - दुकानदारों को राहत पर शादी-श्राद्ध में जारी रहेगी पाबंदी, देखें पूरी गाइडलाइन
| Updated on: 31-May-2021 04:45 PM IST
पटना। बिहार सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन में विस्तार कर दिया है। अब बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इसकी जानकारी खुद बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर के दी है। हालांकि, बिहार सरकार ने इस बार के लॉकडाउन में लोगों को राहत देने की कोशिश की है। लॉकडाउन से संबंधित जानकारी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद दी गई। जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार धीरे-धीरे पाबंदियों को खत्म करेगी। नए प्रतिबंध के नियम 2 जून से 8 जून तक लागू रहेंगे।

नए नियमों के मुताबिक सभी सरकारी कार्यालय 25% कर्मचारियों के साथ 4:00 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठानों को एक दिन बीच में प्रातः 6:00 बजे से लेकर दोपहर 2:00 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। जिलों के जिलाधिकारी इसका फैसला करेंगे कि कौन सी दुकान किस दिन खुलेगी। उर्वरक, कीटनाशक, पीडीएस, मांस-मछली और फल-सब्जी की दुकानें सुबह 6:00 बजे से लेकर दोपहर के 2:00 तक खुलेंगी। इस दौरान सभी दुकानों में मास्क पहनकर ही लोग खरीदारी करेंगे या सामान बेचेंगे।

सभी दुकानदारों को सैनिटाइजर की भी व्यवस्था करनी होगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी दुकानदारों द्वारा करना होगा। नियम की अवहेलना करने वाले दुकानों को प्रशासन बंद करवा सकेगा। बिहार सरकार ने पहले की तरह ही इस बार भी लॉकडाउन में शादी-विवाह, श्राद्ध, वाहन परिचालन, को लेकर जो निर्देश जारी किए गए थे वो उसी प्रकार लागू रहेंगे। बिहार के शहरी और ग्रामीण इलाकों में दोनों जगहें सुबह 6:00 बजे से लेकर 2:00 बजे तक दुकानें अल्टरनेट डे में खुल सकेंगी।

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