Auto: कभी अमिताभ बच्चन की हुआ करती थी यह रोल्स रॉयस, ट्रांसपोर्ट विभाग ने की जब्त

Auto - कभी अमिताभ बच्चन की हुआ करती थी यह रोल्स रॉयस, ट्रांसपोर्ट विभाग ने की जब्त
| Updated on: 25-Aug-2021 12:43 PM IST
कर्नाटक के ट्रांसपोर्ट विभाग ने हाल में लग्ज़री कारों के रजिस्ट्रेशन पेपर्स की जांच के लिए एक मुहिम चलाई जिसके अंतर्गत पुलिस ने बेंगलुरु की प्रिमियम और शानदार कारों को जब्त किया है. इनमें कई मर्सिडीज़-बेंज़, ऑडी, लैंड रोवर पॉर्श, यहां तक कि पिछली जनरेशन वाली रोल्स रॉयस फैंटम शामिल है जो पहले कभी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की कार हुआ करती थी. ट्रांसपोर्ट विभाग का कहना है कि इस कार को दस्तावेजों की गैरमौजूदगी में जब्त किया गया है.

मीडिया से बातचीत के दौरान कर्नाटक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, एन शिव कुमार ने कहा कि, "हमें नहीं पता यह कार किसकी है. इनके साथ कोई दस्तावेज मौजूद नहीं थे, इसी वजह से इन वाहनों को जब्त किया गया है."

इन वाहनों में से कुछ महाराष्ट्र और पौंडिचेरी में रजिस्टर किए गए हैं. ट्रांसपोर्ट विभाव ने बताया कि इन वाहनों ने कर्नाटक में रोड टैक्स नहीं चुकाया है, जिससे राज्य को बड़ा नुकसान हुआ है. नियमों के अनुसार जब किसी वाहन का मालिकाना हक बदलता है और वह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो नए मालिक को नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना होता है और नए राज्य का रोड टैक्स चुकाना होता है. जिस राज्य में इसे पहले वाहन रजिस्टर किया गया था, वहां से वाहन का नया मालिक रोड टैक्स वापसी की मांग कर सकता है. सभी वाहन बेंगलुरु के नज़दीक आरटीओ ऑफिस में रखे गए हैं. अबतक सिर्फ एक वाहन मालिक ने आकर अपने वाहन के दस्तावेज दिखाए हैं.

सफेद रंग की यह रोल्स रॉयस फैंटम अमिताभ बच्चन को 2007 में फिल्म निदेशक विधु विनोद चोपड़ा ने तोहफे में दी थी. बच्चन ने इस कार को 2019 में मैसूर आधारित उमराह डैवेलपर्स को बेच दी थी जिसके लिए उन्हें रु 6 करोड़ मिलने की बात कही गई है. इस कार के साथ 6.75-लीटर का वी12 पेट्रोल इंजन दिया जाता रहा है जो 460 बीएचपी ताकत और 720 एनएम पीक टॉर्क क्षमता वाला है. इस कार को मिलने वाले फीचर्स में पिछला इंटरटेनमेंट सिटस्म, स्टारलिट सीलिंग, शानदार लैदर और बहुत कुछ शामिल है.

इस कार के नए मालिक का कहना है कि 2019 में कार खरीदने के बाद उन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन खुदके नाम नहीं किया. अधिकारियों का कहना है कि नियमों के उल्लंघन के चलते उन्हें भारी जुर्माना चुकाना होगा. इसके अलावा अगर कार के नए मालिक ज़रूरी दस्तावेज नहीं दिखाते, तो ट्रांसपोर्ट विभाग इस कार की नीलामी करेगा.

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