Bihar Lockdown 4.0: नई गाइडलाइन के तहत रोस्टर जारी, जानें किस दिन खुलेंगी कौन सी दुकानें
Bihar Lockdown 4.0 - नई गाइडलाइन के तहत रोस्टर जारी, जानें किस दिन खुलेंगी कौन सी दुकानें
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Updated on: 02-Jun-2021 11:59 AM IST
पटना। बिहार में लॉकडाउन 4.0 के शुरू होते ही लोगों को कुछ राहत मिलनी शुरू हो गई हैं। अब दोपहर 2 बजे दुकानें खुली रहेंगी। इसके साथ ही कुछ अन्य सहूलियतें भी दी गई हैं। हालांकि, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। बता दें कि लॉकडाउन 3।0 तक पूर्व में लगाए गए कई प्रतिबंधों को लॉकडाउन-4.0 में हटा लिया गया है। अब सभी तरह की दुकानें एक दिन बीच कर खुलेंगी। बिहार के सभी जिला प्रशासन ने अब यह निर्धारित कर दिया है कि कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगी।लॉकडाउन 4.0 में भी आवश्यक सामग्रियों की दुकानें पहले की ही तरह हर दिन खुला करेंगी। इसके अलवा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सोना-चांदी, फर्नीचर और निर्माण सामग्री की दुकानों के साथ ही सैलून और पार्लर खुले रहेंगे। इसी तरह मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को कपड़ा, बर्तन, जूता-चप्पल, स्पोर्ट्स सामग्री, स्टेशनरी, किताब-कॉपी आदि की दुकानों के अलावा ड्राई क्लीनर्स को खोलने का दिन निर्धारित किया गया है।बता दें कि लॉकडाउन-3.0 में शहरी क्षेत्रों में दुकानों को 6-10 और ग्रामीण इलाकों में 8-12 बजे तक खोलने की अनुमति थी, लेकिन नए आदेश के तहत अब दुकानें 2 बजे दोपहर तक खोली जा सकती हैं। दुकान खोलने का समय सुबह 6:00 बजे से लेकर दोपहर बाद 2:00 बजे तक रहेगा। इस दौरान मास्क, सैनिटाइजर तथा शारीरिक दूरी को लेकर निर्धारित गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करना होगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दिशा-निर्देशों का पालन बेहद आवश्यक है।प्रतिदिन खुलेंगी दुकानेंकिराना दुकान, डेयरी / मिल्क बूथ, मेडिकल / दवा की दुकान, सभी अस्पताल, निजी क्लिीनिक, होम डिलिवरी सेवा ( रेस्टोरेंट आदि हो ), ई - कॉमर्स सेवा / टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट, अनाज मंडी सेवाएं , ब्रॉडकास्टिग एवं केबल सेवा, फल / सब्जी मंडी, मीट एवं मछली की दुकानें, पशु चारा की दुकान, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स, ऑटोमोबाईल वर्क्सशॉप / गैरेज / सर्विसिंग, पेट्रोल पम्प / गैस एजेन्सी / अन्य आवश्यक सेन्टर सेवाएं, ऑटोमोबाईल्स टायर एवं ट्यूब्स, साईकिल, लुब्रिकेंट / स्पेयर पार्टस ( मोटर वाहन / मोटर दुकान / मोची/ साईकिल / स्कूटर मरम्मत सहित), कृषि कार्य व यंत्र से जुड़े सभी प्रतिष्ठान, कोल्डस्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग। सोमवार , बुधवार , शुक्रवार को खुलने वाली दुकानेंइलेक्ट्रिकल गुड्स , पंखा , कूलर , एयर - कन्डीशनर्स ( बिक्रय एवं मरम्मत ), इलेक्ट्रॉनिक गुड्स - मोबाईल , कम्प्यूटर , लैपटॉप , यूपीएस एवं बैट्री ( बिक्री एवं रीपेयरिंग), सैलून , पार्लर, फर्निचर, सोना - चांदी, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठानें यथा, सिमेन्ट, स्टील, बालू, स्टोन, सिमेन्ट ब्लॉक, ईट, प्लास्टिक पाईप, हार्डवेयर सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट एवं शटरिंग सामग्री। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को खुलने वाली दुकानेंकपड़ा ( रेडिमेड वस्त्र सहित), बर्तन, जूता - चप्पल, स्पोटर्स / खेलकुद सामग्री, ड्राई क्लीनर्स, स्टेशनरी, किताब-कॉपी तथा अन्य सभी दुकानें जो सूची में नहीं है वह भी इन्हीं दिनों खुला करेंगी।
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