देश: एससी ने दिल्ली सरकार को दी अस्पतालों का निर्माण कार्य बहाल करने की अनुमति

देश - एससी ने दिल्ली सरकार को दी अस्पतालों का निर्माण कार्य बहाल करने की अनुमति
| Updated on: 03-Dec-2021 05:21 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अस्पतालों की निर्माण गतिविधियों को जारी रखने की इजाजत दे दी है. मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी. दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर शहर में अस्पतालों की निर्माण गतिविधियों की इजाजत देने का आग्रह किया था. दिल्ली सरकार ने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर को तैयार करने और उसका मुकाबला करने के लिए उसने अपने अस्पताल के बुनियादी ढांचे में सुधार करना शुरू कर दिया था. 7 नए अस्पतालों का निर्माण शुरू कर दिया गया था, लेकिन निर्माण प्रतिबंध के कारण काम बंद हो गया है. राज्य सरकार ने कहा कि रोगियों के लाभ के लिए राष्ट्रीय राजधानी में बेहतर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 19 सरकारी अस्पतालों में काम किया जा रहा है, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि अस्पतालों में निर्माण कार्य को प्रतिबंध से मुक्त किया जाए.

वहीं दूसरी ओर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के अपने निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने फ्लाइंग स्कॉड का गठन किया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पता नहीं यह जानबूझकर है या नहीं, मीडिया के कुछ वर्ग यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम खलनायक हैं. हम स्कूलों को बंद करना चाहते हैं. आपने (दिल्ली सरकार) कहा था कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप अखबार देखें. दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की कि एक अखबार ने विशेष रूप से बताया है कि कल अदालत की सुनवाई में आक्रामक रही. रिपोर्ट में कहा गया कि अदालत, प्रशासनिक कर्तव्य संभालने की धमकी दे रहा है.

स्कूल बंद करने का ऐलान

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्कूल बंद करने का का ऐलान कर दिया था. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली के स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है. प्रदूषण के बीच स्कूल खोले जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन के बीच बच्चों के स्कूल को खोले जाने पर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी. शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर के बीच स्कूल खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की खिंचाई भी की. 

'हमारा उद्देश्य प्रदूषण पर नियंत्रण'

SC ने दिल्ली सरकार से पूछा, जब सरकार ने वयस्कों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया तो बच्चों को स्कूल जाने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है? प्रदूषण को लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि, मैंने रास्ते में देखा कि सरकार की तरफ से कुछ लोग प्रदूषण पर नियंत्रण के बैनर लिए सड़क पर खड़े हैं. तभी हम कहते हैं आप सिर्फ लोकप्रिय होने वाले नारे लगाते हैं. उन्होंने कहा कि हम कोई विपक्ष के नेता नहीं हैं. हमारा उद्देश्य प्रदूषण पर नियंत्रण है. लेकिन केजरीवाल सरकार सिर्फ बातें करती है.

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