महाराष्ट्र: ओमीक्रॉन के बढ़ते खतरे के मद्देनज़र मुंबई में 48 घंटों के लिए लागू की गई धारा 144

महाराष्ट्र - ओमीक्रॉन के बढ़ते खतरे के मद्देनज़र मुंबई में 48 घंटों के लिए लागू की गई धारा 144
| Updated on: 11-Dec-2021 11:19 AM IST
मुंबई: मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को मुंबई आयुक्तालय क्षेत्र में आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी है. जिससे अगले दो दिनों में रैलियों और प्रदर्शन पर रोक लग गयी है. एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस उपायुक्त द्वारा जारी आदेश शनिवार और रविवार को 48 घंटों तक लागू रहेगा. उन्होंने कहा, ‘कोविड-19 के नए ओमीक्रोन स्वरूप से मानव जीवन को होने वाले खतरे के साथ ही अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में कानून और व्यवस्था बहाल रखने के लिए इसे जारी किया गया है.’

आदेश में कहा गया है कि उल्लंघनकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सजा दी जाएगी. वहीं राज्य में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के 7 नए मामले और सामने आए हैं इनमें से तीन केस मुंबई से और 4 पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम से हैं.

ओमीक्रॉन के देश में अब तक 32 मामले हुए दर्ज

महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 17 मामले हो गए हैं. मुंबई के धारावी में भी ओमीक्रॉन वैरिएंट का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक धारावी का एक निवासी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था. जिसके बाद शख्स में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन की पुष्टि हुई है. निवासी हाल ही में तंजानिया से लौटा था. इन सात नए मामलों के बाद ओमीक्रॉन के देश में अब तक 32 मामले दर्ज किये गए हैं.

बता दें कि कोरोनावायरस के नए वैरिएंट ओमीक्रॉन की ताजा स्थिति पर स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की, जिसमें देश के ताजा हाल के बारे में बताया गया. प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में बताया गया कि अब तक कुल मिलाकर 59 देशों में यह वेरिएंट फैल चुका है.

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