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Shilpa Shetty-Raj Kundra News: शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा को झटका: हाई कोर्ट ने कहा, 'पहले 60 करोड़ रुपये जमा कराएं, फिर विदेश जाएं'

Shilpa Shetty-Raj Kundra News: शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा को झटका: हाई कोर्ट ने कहा, 'पहले 60 करोड़ रुपये जमा कराएं, फिर विदेश जाएं'
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Shilpa Shetty-Raj Kundra News: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को मुंबई हाई कोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिली है. 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने उनकी विदेश यात्रा की अनुमति संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि याचिका पर तभी विचार किया जाएगा, जब वे पहले 60 करोड़ रुपये की पूरी राशि जमा करेंगे.

मामला और आरोप

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ 14 अगस्त को जुहू पुलिस थाने में व्यवसायी दीपक कोठारी ने शिकायत दर्ज कराई थी. कोठारी का आरोप है कि 2015 से 2023 के बीच कपल ने उन्हें अपनी कंपनी 'बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड' में लगभग 60 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन इस राशि का उपयोग उनके निजी लाभ के लिए किया गया. पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने इस मामले में राज कुंद्रा का बयान दर्ज किया था और पहले उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था और

हाई कोर्ट का रुख

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने सुनवाई के दौरान छुट्टियों के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया. पीठ ने कहा कि चूंकि दोनों धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में आरोपी हैं, इसलिए उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती. कपल के वकील ने तर्क दिया कि फुकेट की केवल एक यात्रा ही घूमने के लिए थी, जबकि बाकी सभी यात्राएं पेशेवर काम के लिए थीं. वकील ने यह भी बताया कि कपल ने जांच में पूरा सहयोग किया है.

कोर्ट की शर्त

उच्च न्यायालय ने वकील के सहयोग के तर्क पर कहा कि उनके सहयोग के कारण ही उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है. कोर्ट ने शिल्पा को जिन व्यावसायिक कार्यक्रमों में शामिल होना था, उनके लिए इनविटेशन लेटर की कॉपी भी मांगी. अंततः, हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि "पूरी 60 करोड़ रुपये की राशि जमा कराएं, फिर हम याचिका पर विचार करेंगे. " मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को तय की गई है.

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