देश: कोविड-19 के दौरान पीएम केयर्स फंड के इस्तेमाल को लेकर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

देश - कोविड-19 के दौरान पीएम केयर्स फंड के इस्तेमाल को लेकर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
| Updated on: 18-Aug-2020 08:13 AM IST
Delhi: उच्चतम न्यायालय कोविड-19 महामारी से लड़ने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में पीएम केयर्स फंड में किए गए सभी योगदानों को हस्तांतरित करने की याचिका पर मंगलवार को अपना निर्णय सुनाएगा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ 18 अगस्त को सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाएगी।

यह याचिका एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ द्वारा अधिवक्ता प्रशांत भूषण  के जरिए दायर की गई है। याचिका में पीएम केयर्स फंड में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में प्राप्त महामारी से निपटने और धन हस्तांतरित करने को लेकर एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड में प्राप्त राशि का कैग द्वारा ऑडिट नहीं किया जा रहा है और इसका खुलासा नहीं किया जा रहा है। अदातल ने 27 जुलाई को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 17 जून को कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया था। अपने जवाब में केंद्र सरकार ने कहा था कि कोविड-19 महामारी के दौरान पीएम केयर्स फंड को स्वैच्छिक दान के लिए बनाया गया है। यह एनडीआरएफ जैसे सांविधिक फंड से अलग है।




Disclaimer

अपनी वेबसाइट पर हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, वेबसाइट के ट्रैफिक का विश्लेषण कर सकें, कॉन्टेंट व्यक्तिगत तरीके से पेश कर सकें और हमारे पार्टनर्स, जैसे की Google, और सोशल मीडिया साइट्स, जैसे की Facebook, के साथ लक्षित विज्ञापन पेश करने के लिए उपयोग कर सकें। साथ ही, अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।