कोरोना वायरस: महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर लगेगा ₹1000 का जुर्माना

कोरोना वायरस - महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर लगेगा ₹1000 का जुर्माना
| Updated on: 28-Mar-2021 09:34 AM IST
मुंबई: महाराष्ट्र में कोरोना वारस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. राज्य में एक बार फिर पिछले साल यानी 2020 की स्थिति दिख रही है. साल 2021 में रोजोना रिकॉर्ड संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं. वहीं राज्य सरकार ने एहितायत के लिए 28 फरवरी से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है. वहीं, कोरोना के प्रोटोकोल का पालन नहीं करने पर कई तरह के जुर्माने का भी ऐलान किया है.

सरकार ने ऐलान किया है कि, अगर बिना मास्क पहने लोग पाए जाएंगे तो उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हैं तो 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

इसके अलावा, सार्वजनिक स्थान जैसे समुद्र तट और उद्यान 27 मार्च की मध्यरात्रि से रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे. उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश के सभी लोगों से कोरोना के प्रोटोकोल का सख्ती से पालन करने को कहा गया है. सीएम उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा था कि, वह लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते हैं लेकिन कोरोना के बढ़ती संख्या को देखते हुए ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी आने की संभावना है.

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