देश: हाईकोर्ट से विजय माल्या को लगा झटका, खारिज हुई प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका
देश - हाईकोर्ट से विजय माल्या को लगा झटका, खारिज हुई प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका
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Updated on: 20-Apr-2020 05:22 PM IST
नई दिल्ली। भगोड़ा घोषित किए जा चुके शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को लंदन हाइकोर्ट से आज एक बड़ा झटका लगा है। लंदन के रॉयल कोर्ट आफ जस्टिस में लॉर्ड जस्टिस स्टीफन इर्विन और जस्टिस एलिजाबेथ लाइंग के दो सदस्यीय बेंच ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। फरवरी में दायर की थी याचिका मनी लॉन्ड्रिंग केस में विजय माल्या ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी साल फरवरी महीने में 64 वर्षीय माल्या ने यह याचिका दायर की थी। भारत में कई बैंकों से माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा उधार लिए गए 9,000 करोड़ रुपये के वित्तीय अपराधों के लिए विजय माल्या वांटेड है।कहा जा रहा है कि हाईकोई से इस याचिका के खारिज हो जाने के बाद विजय माल्या के पास प्रत्यर्पण पर अंतिम निर्णय का मामला अब वहां की गृह सचिव प्रीति पटेल के पास जाएगा।बता दें कि माल्या ने 31 मार्च को अपने ट्वीट में कहा था, 'मैंने बैंकों को लगातार उनके पूरे पैसे चुकाने के लिए ऑफर किया है। न तो बैंक पैसे लेने में तैयार रहे हैं और ना ही प्रवर्तन निदेशालय संपत्तियों को छोड़ने के लिए। काश! इस समय वित्त मंत्री मेरी बात को सुनतीं।' भगौड़ा आर्थिक अपराधी है विजय माल्याबता दें कि भारत में प्रत्यर्पण के संबंध में अप्रैल 2017 में माल्या को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, इसके बाद तुरंत बेल मिल गयी। इसके बाद अक्टूबर 2017 में ही एक बार फिर गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी प्रर्वतन निदेशालय के एक एफिडेविट के आधार पर की गई थी। दिसंबर 2018 में यूके कोर्ट ने विजय माल्या को प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया। इसके बाद प्रीवेंशन आफ मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट ने विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था।
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