कोरोना वायरस: कोविड-19 केस बढ़ने के बीच केंद्र के स्टाफ के लिए कौन से नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

कोरोना वायरस - कोविड-19 केस बढ़ने के बीच केंद्र के स्टाफ के लिए कौन से नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?
| Updated on: 04-Jan-2022 11:10 AM IST
Coronavirus Effect: केंद्र सरकार (Central Govt) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अवर सचिव स्तर से नीचे के अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है. कार्मिक मंत्रालय के सोमवार को जारी आदेश में यह बात कही गई. इसके अलावा केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति (Biometric Attendance) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

दिव्यांग कर्मी और गर्भवती महिलाओं को दफ्तर आने से छूट

केंद्र सरकार आदेश के अनुसार दिव्यांग कर्मी और गर्भवती महिला कर्मियों को दफ्तर आने से छूट प्रदान की गई है. इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग-अलग समय-सारणी के हिसाब से कार्यालय आना होगा ताकि दफ्तरों में अधिक संख्या में लोग नहीं एकत्रित हों.

कन्टेनमेंट ज़ोन में रहने वालों के लिए ये आदेश

केंद्र सरकार के सभी विभागों को जारी आदेश में मंत्रालय ने कहा कि कोविड निषिद्ध (कन्टेनमेंट) क्षेत्रों में रहने वाले सभी अधिकारियों/कर्मियों को भी तब तक कार्यालय आने से छूट दी गई है, जब तक वे क्षेत्र निषिद्ध बने रहते हैं. आदेश के मुताबिक, ‘‘अवर सचिव स्तर से नीचे के सरकारी कर्मियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति वास्तविक कर्मचारी संख्या की 50 प्रतिशत तक सीमित होगी और बाकी 50 प्रतिशत लोग घरों से काम करेंगे.’’

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