उत्तर प्रदेश: अखिलेश यादव ने नए मोटर एक्ट को बताया ट्रैफिक टैररिज्म

उत्तर प्रदेश - अखिलेश यादव ने नए मोटर एक्ट को बताया ट्रैफिक टैररिज्म
| Updated on: 11-Sep-2019 04:11 PM IST
उत्तर प्रदेश: मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम (Motor vehicle Act) पास होने के बाद यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ देशभर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) को तोड़ने वालों पर नए अधिनियम के मुताबिक तगड़ा जुर्माना लगाया जा रहा है. इसी पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस से संबंधित एक ट्वीट किया है. उन्होंने नए मोटर व्हीकल एक्ट को 'ट्रैफिक टैररिज्म' बताया है.

अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, ''भाजपा सरकार द्वारा लागू 'ट्रैफिक टैररिज्म' के कारण नोएडा में वाहन चैकिंग के दौरान सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हार्ट अटैक से मृत्यु बेहद दुखद घटना है. मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना! भाजपा शासित गुजरात ने इन प्रताड़नाकारी नियमों को नकार दिया है, उप्र सरकार भी उत्पीड़न बंद करे.'' 

बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गुजरात में चालन की रकम को कई मामलों में आधा कर दिया है. गुजरात के मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा, 'नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना है, लेकिन गुजरात में इसे घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है. नए नियमों के अनुसार कार में सीट बेल्‍ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना है, जबकि गुजरात में यह 500 रुपये है. खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये का जुर्माना निर्धारित है, लेकिन गुजरात में यह तिपहिया वाहनों के लिए 1500, हल्‍की गाड़ियों के लिए 300 जबकि अन्‍य के लिए 5000 रुपये होगा.

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