इलाहाबाद | पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी। चिन्मयानंद छात्रा से दुराचार के मामले में यूपी की शाहजहांपुर जिला जेल में बंद हैं। उनकी जमानत पर करीब 2 माह पूर्व सुनवाई हुई थी, तब से कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। इसके बाद सोमवार को हाईकोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर दी।
इससे पहले स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोपी संजय सिंह की गुरुवार शाम जेल से रिहाई हो गई थी। संजय की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हुई। इसके बाद हाईकोर्ट का ऑर्डर बुधवार शाम कोर्ट पहुंचा था।
Allahabad High Court grants bail to Former Union Minister and BJP leader Swami Chinmayanand in the alleged rape case of a law student. pic.twitter.com/MiQTXrrs5L
— ANI UP (@ANINewsUP) February 3, 2020
चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में अब तक सभी आरोपी जेल से रिहा हो चुके हैं। सबसे पहले छात्रा और सचिन की जमानत मंजूर हुई थी। पहले छात्रा की रिहाई हुई, उसके बाद विक्रम ठाकुर और फिर सचिन जेल से रिहा हुआ। सबसे अंत में आरोपी संजय सिंह गुरुवार को जेल से बाहर आया। सबकी तीन फरवरी को कोर्ट में पेशी होनी है। संजय 25 सिंतबर को गिरफ्तार किया गया था।